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प्रदेश में अंबाला से शुरू हुई प्रियदर्शनी आवास परियोजना

Wed, 13 Mar 2013 05:32 AM IST
Ambala
Ambala Updated Wed, 13 Mar 2013 05:32 AM IST
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अंबाला। हरियाणा में आगामी दो वर्षों में प्रियदर्शनी आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले दो लाख गरीब परिवारों को मकान बनाने के लिए 1350 करोड़ रुपये वित्तीय सहायता के रूप में दी जाएगी। हरियाणा विकास एवं पंचायत विभाग के वित्तायुक्त एवं प्रधान सचिव रामनिवास ने मंगलवार को वार हीरोज मेमोरियल स्टेडियम में मंगलवार को मंडलस्तरीय समारोह में यहां से इस योजना की शुरुआत करते हुए यह जानकारी दी। समारोह में अंबाला, पंचकूला, कैथल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर जिलों के उपायुक्त, अतिरिक्त उपायुक्त, एसडीएम, जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, पंचायती राज के अधिकारी समेत पांचों जिलों के सरपंच मौजूद थे। उन्होंने अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में लाभार्थियों के सर्वे कराने के निर्देश दिए हैं।
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डीआरडीओ करेगी लाभपात्रों की पहचान
वित्तायुक्त ने कहा कि योजना का मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा आवास योजना के तहत पात्र परिवारों या उन परिवारों को जिन्हें महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना के तहत 100 वर्ग गज प्लाट दिए गए हैं, जिनके पास कोई मकान नहीं या कच्चा मकान है, को चरणबद्ध ढंग से वित्तीय सहायता देकर मकान उपलब्ध कराया जाना है। उन्होंने बताया कि जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा लाभपात्रों की पहचान की जाएगी।
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इस तरह मिलेगी सहायता राशि
81 : हजार रुपये मकान बनाने के लिए
09 : हजार रुपये शौचालय निर्माण के लिए
तीन किश्तों में मिलेगी राशि
25 : हजार रुपये स्वीकृति पत्र के साथ बतौर अग्रिम
35 : हजार रुपये लेंटर स्तर तक पहुंचने के बाद
21 : हजार रुपये दरवाजे, खिड़कियां लगाने के बाद
6 माह में करना होगा निर्माण कार्य पूरा
प्रत्येक लाभपात्र को कम से कम एक कमरा, रसोई और शौचालय बनाना होगा जिसका कुल क्षेत्र 20 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। लाभपात्र स्वीकृति के एक माह के अंदर निर्माण कार्य प्रारंभ करेगा तथा 6 माह में पूरा करेगा। मकान के निर्माण कार्य को स्वीकृति मिलने के 6 माह के अंदर-अंदर पूरा करना जरूरी है। विशेष कारण के आधार पर खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी को 3 मास की अवधि बढ़ाने का अधिकार है। यदि छूट लेने के बाद भी 9 माह की अवधि में लाभार्थी ने मकान नहीं बनाया तो पूरी राशि ब्याज सहित वसूल की जाएगी और कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।
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सार्वजनिक स्थलों पर लिखे जाएंगे लाभार्थियों के नाम
मंडलायुक्त आरपी गुप्ता ने बताया कि 1 अप्रैल 2013 से शुरू होने वाली इस योजना के लिए ग्राम पंचायतें योग्य पात्रों की पहचान समय रहते कर लें। उन्होंने बताया कि इसके लिए प्रत्येक गांव में सरपंच, ग्राम सचिव तथा पटवारी की कमेटी बनाई गई है जो लोगों के आवेदन पर विचार करेगी। विचार-विमर्श करने के बाद आवेदकाें के नाम ग्राम सभा की बैठक के बाद सार्वजनिक स्थलों पर
लिखकर लगाएं जाएंगे।
चयन में पारदर्शिता बनाने के निर्देश
इस अवसर पर अंबाला के अतिरिक्त उपायुक्त डा. एसएस फुलिया ने बताया कि जो लोग पहले से इंदिरा आवास योजना, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की मकान अनुदान योजना तथा केंद्र व राज्य सरकार की किसी अन्य योजना के तहत अनुदान प्राप्त कर चुके हैं वह इस योजना के लाभपात्र नहीं होगे। उन्होंने ग्राम सचिवों को भी निर्देश दिये कि सूची तैयार करते समय पूरी पारदर्शिता एवं निष्पक्षता रखें।

इस अवसर पर अंबाला के उपायुक्त शेखर विद्यार्थी, पंचकूला की उपायुक्त आशिमा बराड़, यमुनानगर के उपायुक्त केएन पांडुरंग, कैथल के उपायुक्त चंद्रशेखर, यमुुनानगर के अतिरिक्त उपायुक्त एसएस सैनी, कुरुक्षेत्र के अतिरिक्त उपायुक्त पंकज यादव, कैथल के अतिरिक्त उपायुक्त दिनेश यादव, पंचकूला के अतिरिक्त उपायुक्त जगदीप सिंह सहित पांचों जिलों के अधिकारी मौजूद थे।
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