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डेरा प्रेमियों से हटी धारा 122, अन्य धाराओं के तहत चलेगा केस
Updated Thu, 26 Jul 2018 01:48 AM IST
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डेरा प्रेमियों से हटी धारा 122, अन्य धाराओं के तहत चलेगा केस
महत्वपूर्ण-----
- सुनवाई के दौरान अदालत में ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। बराड़ा के नामचर्चा घर में अवैध रूप से हथियार रखने व सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की धारा 122 के मामले में आरोपी एवं डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी संदीप सांतरे, अशोक कुमार, महेंद्र, भोलाराम, संजीव, प्रवीण, राजेश बुधवार अदालत में पेश हुए। राजेश व भोला की ओर से एडवोकेट रोहित जैन अदालत में पेश हुए। अदालत में पुलिस इस धारा को लेकर कोई भी पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सभी को इस धारा के तहत आरोप मुक्त कर दिया है। हालांकि अन्य आरोपों के तहत मामले की सुनवाई अब 29 अगस्त को होगी।
एडवोकेट रोहित जैन ने अदालत में कहा कि धारा 122 के तहत आरोप तय नहीं हो सकते क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच में कोई भी ऐसा गवाह व सबूत पेश नहीं किया जो यह आरोप सिद्ध कर सके कि उक्त आरोपियों ने देश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठे किए हो। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों से धारा 122 हटाने के आदेश दिए। गौरतलब है कि यह धारा हटते ही अंबाला पुलिस को भी गहरा झटका लगा। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बीते वर्ष 26 अगस्त को उस समय मुकदमा दर्ज किया था जब पंचकूला में हिस्सा भड़क उठी थी। इसके बाद प्रदेशभर के नामचर्चा घरों की तलाशी ली गई थी और इसी बीच बराड़ा नामचर्चा घर में तलाशी के दौरान पुलिस ने पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थ बरामद कर मामला दर्ज किया था।
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महत्वपूर्ण-----
- सुनवाई के दौरान अदालत में ठोस सबूत पेश नहीं कर सकी पुलिस
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। बराड़ा के नामचर्चा घर में अवैध रूप से हथियार रखने व सरकार के विरुद्ध युद्ध करने की धारा 122 के मामले में आरोपी एवं डेरा सच्चा सौदा के अनुयायी संदीप सांतरे, अशोक कुमार, महेंद्र, भोलाराम, संजीव, प्रवीण, राजेश बुधवार अदालत में पेश हुए। राजेश व भोला की ओर से एडवोकेट रोहित जैन अदालत में पेश हुए। अदालत में पुलिस इस धारा को लेकर कोई भी पुख्ता प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सकी, जिस पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश पुरुषोत्तम कुमार की अदालत ने सभी को इस धारा के तहत आरोप मुक्त कर दिया है। हालांकि अन्य आरोपों के तहत मामले की सुनवाई अब 29 अगस्त को होगी।
एडवोकेट रोहित जैन ने अदालत में कहा कि धारा 122 के तहत आरोप तय नहीं हो सकते क्योंकि पुलिस ने अपनी जांच में कोई भी ऐसा गवाह व सबूत पेश नहीं किया जो यह आरोप सिद्ध कर सके कि उक्त आरोपियों ने देश के विरुद्ध युद्ध करने के लिए हथियार इकट्ठे किए हो। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद सभी आरोपियों से धारा 122 हटाने के आदेश दिए। गौरतलब है कि यह धारा हटते ही अंबाला पुलिस को भी गहरा झटका लगा। आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने बीते वर्ष 26 अगस्त को उस समय मुकदमा दर्ज किया था जब पंचकूला में हिस्सा भड़क उठी थी। इसके बाद प्रदेशभर के नामचर्चा घरों की तलाशी ली गई थी और इसी बीच बराड़ा नामचर्चा घर में तलाशी के दौरान पुलिस ने पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल एवं अन्य ज्वलनशील पदार्थ बरामद कर मामला दर्ज किया था।
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