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बिना सूचना बुकिंग कैंसिल करने पर मेक मॉय ट्रिप कंपनी पर 15 हजार रुपये जुर्माना

Fri, 27 Jul 2018 01:20 AM IST
Updated Fri, 27 Jul 2018 01:20 AM IST
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बिना सूचना बुकिंग कैंसिल करने पर मेक मॉय ट्रिप कंपनी पर 15 हजार रुपये जुर्माना
अमर उजाला ब्यूरो
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अंबाला सिटी। ग्राहक को पूरी सुविधा न देने पर मेक मॉय ट्रिप कंपनी को 15 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। जानकारी के अनुसार मसूरी में होटल की ऑनालाइन बुकिंग करने के बाद ग्राहक को बिना सूचना के बुकिंग कैंसिल करने के मामले में मेक मॉय ट्रिप कंपनी को उपभोक्ता फोरम ने 15 हजार रुपये जुर्माना अदा करने के आदेश दिए हैं।
अंबाला छावनी निवासी अनिल गंभीर ने 12 अप्रैल 2017 को मोबाइल से मेक मॉय ट्रिप कंपनी के ऑनलाइन पोर्टल से उत्तराखंड के मसूरी में 2 कमरे बुक करवाए थे। कंपनी ने इसके लिए ग्राहक से 24 हजार 111 रुपये ले लिए और 14 अप्रैल के लिए ग्राहक की बुकिंग कंफर्म कर दी। कंपनी द्वारा बकायदा अनिल के मोबाइल पर मेसेज भेजकर बुकिंग कंफर्म की गई और उन्हें कस्टमर बुकिंग आईडी भी जारी की गई, लेकिन जब अनिल गंभीर अपने परिवार के साथ मंसूरी पहुंचे तो होटल में जाकर उन्हें पता चला कि उनकी बुकिंग कैंसिल कर दी गई है। उन्होंने जब मेक मॉय ट्रिप के कस्टमर केयर नंबर पर फोन किया तो कंपनी के अधिकारी द्वारा उन्हें आश्वासन मिला कि उनके पैसे वापस कर दिए जाएंगे और उनकी बुकिंग किसी अन्य होटल में बिलकुल फ्री कर दी जाएगी। उसके बाद अधिकारी ने उन्हें फोन करके एक अन्य होटल का नाम बताया और वहां पर उनकी फ्री बुकिंग करवाए जाने का दावा किया गया, लेकिन जब अनिल अपने परिवार के साथ उस होटल में पहुंचे तो उस होटल के स्टाफ ने भी उनकी बुकिंग होने से इंकार कर दिया।
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उपभोक्ता फोरम में अनिल की तरफ से अधिवक्ता अनुभव गोयल को पेश हुए और उन्होंने फोरम के पीठासीन अधिकारी को बताया कि कंपनी द्वारा उन्हें धोखा दिया गया है और ग्राहक सेवाओं का उल्लंघन किया गया है। हालांकि कंपनी द्वारा ग्राहक के बुकिंग के पैसे वापस कर दिए गए हैं, लेकिन इससे उपभोक्ता व उसके परिवार को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। फोरम ने शिकायतपक्ष की दलीलों को जायज ठहराते हुए कंपनी को 10 हजार रुपये 9 प्रतिशत ब्याज दर सहित ग्राहक को और पांच हजार रुपये अदालती खर्च सहित कुल 15 हजार रुपये बतौर हर्जाना अदा करने के आदेश दिए हैं।
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