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परीक्षा केंद्रों के नजदीक लगाई गई धारा 144 : उपायुक्त
Updated Sat, 26 Aug 2017 12:05 AM IST
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अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी। जिला मजिस्ट्रेट शरणदीप कौर बराड़ ने 27 अगस्त को जिला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही वन विभाग में फोरेस्टर के पदों की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह परीक्षा 27 अगस्त को प्रात: 10.30 बजे से 12 बजे तक और बाद दोपहर 3 बजे से 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिला के अलग-अलग क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र स्थापित हैं। इन परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा को नकल रहित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के दृष्टिगत उक्त आदेश जारी किए गए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के चारों ओर की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ-साथ कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार लेकर जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर, पैन स्कैनर, पैन ड्राइव व अन्य कोई इलंक्ट्रोनिक उपकरण ले जाने पर भी मनाही रहेगी।
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अंबाला सिटी। जिला मजिस्ट्रेट शरणदीप कौर बराड़ ने 27 अगस्त को जिला में हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित की जा रही वन विभाग में फोरेस्टर के पदों की परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह परीक्षा 27 अगस्त को प्रात: 10.30 बजे से 12 बजे तक और बाद दोपहर 3 बजे से 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस परीक्षा के लिए जिला के अलग-अलग क्षेत्रों में परीक्षा केंद्र स्थापित हैं। इन परीक्षा केंद्रों में लिखित परीक्षा को नकल रहित एवं व्यवस्थित ढंग से संपन्न करवाने के दृष्टिगत उक्त आदेश जारी किए गए हैं। जारी किए गए आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के चारों ओर की 200 मीटर की परिधि में 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने पर पूर्ण पाबंदी लगाई गई है। इसके साथ-साथ कोई भी व्यक्ति अपने साथ घातक हथियार लेकर जाने पर सख्त पाबंदी रहेगी। सभी परीक्षा केंद्रों में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ, पेजर, पैन स्कैनर, पैन ड्राइव व अन्य कोई इलंक्ट्रोनिक उपकरण ले जाने पर भी मनाही रहेगी।