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पंचायती फंड का पूर्व सरपंच ने किया दुरुपयोग, केस दर्ज
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अंबाला सिटी। पंजोखरा थाना पुलिस ने सुमित बख्शी, खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अंबाला की शिकायत पर केस दर्ज किया है। मामले में बताया गया है कि गुरुदेव सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गरनाला व उसके बेटे बहादुर सिंह के खिलाफ विभागीय विजिलेंस से जांच करवाने बारे मांग की थी।
उन्होंने आरोप लगाया है कि गुरुदेव सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गरनाला व उनके बेटे बहादुर सिंह ने पंचायती फंड की 6 लाख 23 हजार 429 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया है। उन्होंने बताया कि मामले में अगस्त 2018 में आरोपियों को राशि को ग्राम पंचायत गरनाला के खाते में जमा करवाने के बारे में नोटिस दिया गया था, जिसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आरोपियों ने राशि खाते में नहीं डलवाई। इसके बाद उन्हें सितंबर व अक्तूबर माह में फिर से नोटिस जारी कर एक सप्ताह में राशि खाते में जमा करवाने को कहा गया, लेकिन उनकी ओर से राशि जमा नहीं कराई गई। इसके बाद उन्हें नवंबर माह में फिर से 3 दिन के अंदर राशि खाते में जमा करवाने का आदेश दिया गया। मामले में आरोपियों की ओर से राशि को ग्राम पंचायत गरनाला के खाते में जमा न करवाने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
उन्होंने आरोप लगाया है कि गुरुदेव सिंह पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत गरनाला व उनके बेटे बहादुर सिंह ने पंचायती फंड की 6 लाख 23 हजार 429 रुपये की राशि का दुरुपयोग किया है। उन्होंने बताया कि मामले में अगस्त 2018 में आरोपियों को राशि को ग्राम पंचायत गरनाला के खाते में जमा करवाने के बारे में नोटिस दिया गया था, जिसके लिए उन्हें 15 दिन का समय दिया गया था, लेकिन आरोपियों ने राशि खाते में नहीं डलवाई। इसके बाद उन्हें सितंबर व अक्तूबर माह में फिर से नोटिस जारी कर एक सप्ताह में राशि खाते में जमा करवाने को कहा गया, लेकिन उनकी ओर से राशि जमा नहीं कराई गई। इसके बाद उन्हें नवंबर माह में फिर से 3 दिन के अंदर राशि खाते में जमा करवाने का आदेश दिया गया। मामले में आरोपियों की ओर से राशि को ग्राम पंचायत गरनाला के खाते में जमा न करवाने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
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