{"_id":"5acd13c24f1c1b133d8b4727","slug":"131523389378-ambala-news","type":"story","status":"publish","title_hn":"प्रतिमाओं, सरकारी व निजी संपति की सुरक्षा को ठीकरी पहरे के आदेश","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
प्रतिमाओं, सरकारी व निजी संपति की सुरक्षा को ठीकरी पहरे के आदेश
Updated Wed, 11 Apr 2018 01:20 AM IST
विज्ञापन
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
प्रतिमाओं, सरकारी और निजी संपत्ति की सुरक्षा के लिए ठीकरी पहरे के आदेश
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में चौराहों और प्रमुख स्थानों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित करने के मामले सामने आए हैं। डीसी ने बताया कि ऐसी प्रतिमाओं और सरकारी व निजी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में स्थित सभी नगरपालिका के सचिव तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने क्षेत्र के तहत आने वाले वार्डों व गांवों में ठीकरी पहरा लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि महापुरुषों की लगी प्रतिमाओं को खंडित करने तथा सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की वारदातों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि ठीकरी पहरा लगाने के आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।
विज्ञापन
अमर उजाला ब्यूरो
अंबाला सिटी।
उपायुक्त शरणदीप कौर बराड़ ने पंजाब विलेज एंड स्माल टाउन एंड पेट्रोल एक्ट 1918 की धारा 3 के तहत ग्रामीण क्षेत्रों और कस्बों में ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों में जिला के ग्रामीण क्षेत्रों में चौराहों और प्रमुख स्थानों पर लगी महापुरुषों की प्रतिमाओं को खंडित करने के मामले सामने आए हैं। डीसी ने बताया कि ऐसी प्रतिमाओं और सरकारी व निजी संपत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए ठीकरी पहरा लगाने के आदेश जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिला में स्थित सभी नगरपालिका के सचिव तथा खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी अपने क्षेत्र के तहत आने वाले वार्डों व गांवों में ठीकरी पहरा लगवाना सुनिश्चित करें, ताकि महापुरुषों की लगी प्रतिमाओं को खंडित करने तथा सरकारी व निजी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की वारदातों पर रोक लगाई जा सके। उन्होंने बताया कि ठीकरी पहरा लगाने के आदेश आगामी आदेशों तक प्रभावी रहेंगे।