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विवाह शगुन योजना के तहत पोर्टल में किया गया परिवर्तन
Updated Mon, 30 Jul 2018 01:17 AM IST
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अंबाला सिटी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा जिले में मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत ऑनलाइन आवेदन सुविधा के लिए पोर्टल में परिवर्तन किया गया है। योजना के पात्र व्यक्ति अब अपनी बेटी की शादी के लिए सरकार की योजना के तहत आर्थिक सहायता प्राप्त करने के लिए ‘सरल हरियाणा डॉट जीओवी डॉट इन’ पर आवेदन कर सकते हैं।
जिला कल्याण अधिकारी कमल कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा पहले चलाया जा रहा पोर्टल बंद होने से वर्ष 2017-18 के कुछ आवेदन पत्र विभिन्न खामियों के कारण लंबित पड़ें हैं जिस कारण मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। जिन आवेदकों ने इस योजना के तहत गत वित्त वर्ष में आवेदन किया था और अभी तक उनके खाते में आर्थिक सहायता राशि नहीं पहुंची है तो वे जल्द आवेदन पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों को दूर करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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जिला कल्याण अधिकारी कमल कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा पहले चलाया जा रहा पोर्टल बंद होने से वर्ष 2017-18 के कुछ आवेदन पत्र विभिन्न खामियों के कारण लंबित पड़ें हैं जिस कारण मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आर्थिक सहायता राशि की स्वीकृति नहीं दी जा सकी है। जिन आवेदकों ने इस योजना के तहत गत वित्त वर्ष में आवेदन किया था और अभी तक उनके खाते में आर्थिक सहायता राशि नहीं पहुंची है तो वे जल्द आवेदन पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों को दूर करने के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
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