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यूपी में टैक्स फ्री होने के बावजूद गोरखपुर में पुराने रेट पर ‘तानाजी’ देखने को मजबूर हुए लोग
Thu, 16 Jan 2020 10:28 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
डिजिटल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गोरखपुर
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Jan 2020 10:28 AM IST
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तानाजी
- फोटो : अमर उजाला
छत्रपति शिवाजी के सेनापति तानाजी मालसुरे पर आधारित फिल्म ‘तानाजी-द अनसंग वॉरियर’ को टैक्स फ्री किए जाने संबंधी आदेश नहीं पहुंचने की वजह से दर्शकों को टैक्स फ्री की दर पर यह फिल्म नहीं देखने को मिली।
मल्टीप्लेक्स प्रबंधन और सिनेमा हॉल मालिकों का कहना है कि मनोरंजन कर विभाग (वर्तमान में वाणिज्य कर) की तरफ से अभी लिखित आदेश नहीं मिला है। जैसे ही टैक्स फ्री से संबंधित आदेश मिलेगा उसे लागू कर दिया जाएगा।
उधर विभाग का कहना है कि मकरसंक्रांति के अवकाश की वजह से शासन का आदेश नहीं मिल सका। संभवत: बृहस्पतिवार को दफ्तर खुलने पर आदेश मिलेगा, जिसके बाद संबंधित सिनेमाघरों को उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा जिसके बाद टिकट दरें कम हो जाएंगी।
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टैक्स फ्री होने के बाद इस फिल्म के टिकट के दाम अब छह से नौ फीसदी कम हो गए हैं। मनोरंजन कर निरीक्षक तरुण राय के मुताबिक फिल्म पर प्रदेश के हिस्से का राज्य माल एवं सेवाकर (एसजीएसटी) हटा दिया गया है। 118 रुपये तक के टिकट पर राज्य और केंद्र का मिलाकर कुल 12 फीसदी जीएसटी लगता है।
अब राज्य सरकार के हिस्से का जीएसटी यानी छह फीसदी घटा दिया गया है। इसी तरह 118 रुपये के ऊपर के सिनेमा टिकट पर कुल 18 फीसदी जीएसटी लगता है। यानी इस दर के टिकट पर नौ फीसदी की छूट मिलेगी।
फिल्म शुरू होने के पहले मतदाता जागरूकता का संदेश
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के क्रम में वाणिज्य कर विभाग को सभी सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने के पहले मतदाता जागरूकता संबंधी वीडियो दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह सिनेमा हॉल में संचारी रोग और सड़क सुरक्षा से संबंधी वीडियो दिखाने का भी निर्देश दिया गया है।
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मल्टीप्लेक्स प्रबंधन और सिनेमा हॉल मालिकों का कहना है कि मनोरंजन कर विभाग (वर्तमान में वाणिज्य कर) की तरफ से अभी लिखित आदेश नहीं मिला है। जैसे ही टैक्स फ्री से संबंधित आदेश मिलेगा उसे लागू कर दिया जाएगा।
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उधर विभाग का कहना है कि मकरसंक्रांति के अवकाश की वजह से शासन का आदेश नहीं मिल सका। संभवत: बृहस्पतिवार को दफ्तर खुलने पर आदेश मिलेगा, जिसके बाद संबंधित सिनेमाघरों को उसे उपलब्ध करा दिया जाएगा जिसके बाद टिकट दरें कम हो जाएंगी।
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टैक्स फ्री होने के बाद इस फिल्म के टिकट के दाम अब छह से नौ फीसदी कम हो गए हैं। मनोरंजन कर निरीक्षक तरुण राय के मुताबिक फिल्म पर प्रदेश के हिस्से का राज्य माल एवं सेवाकर (एसजीएसटी) हटा दिया गया है। 118 रुपये तक के टिकट पर राज्य और केंद्र का मिलाकर कुल 12 फीसदी जीएसटी लगता है।
अब राज्य सरकार के हिस्से का जीएसटी यानी छह फीसदी घटा दिया गया है। इसी तरह 118 रुपये के ऊपर के सिनेमा टिकट पर कुल 18 फीसदी जीएसटी लगता है। यानी इस दर के टिकट पर नौ फीसदी की छूट मिलेगी।
फिल्म शुरू होने के पहले मतदाता जागरूकता का संदेश
25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के प्रति मतदाताओं को जागरूक करने के क्रम में वाणिज्य कर विभाग को सभी सिनेमा हॉल में फिल्म शुरू होने के पहले मतदाता जागरूकता संबंधी वीडियो दिखाने के निर्देश दिए गए हैं। इसी तरह सिनेमा हॉल में संचारी रोग और सड़क सुरक्षा से संबंधी वीडियो दिखाने का भी निर्देश दिया गया है।