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गोरखपुर: राशन कार्ड में संशोधन के लिए अब एसडीएम की रिपोर्ट जरूरी, पढ़ें पूरी जनकारी
Sat, 09 Oct 2021 09:47 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 09 Oct 2021 09:47 AM IST
सार
ग्राम पंचायत चुनाव के बाद से जिला पूर्ति कार्यालय में पात्र और अपात्र होने संबंधी शिकायतें बढ़ गई हैं। परिवारों को पात्र बताते हुए राशन कार्ड जारी किए जाने के आवेदन और सिफारिशें भी बढ़ी हैं।
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प्रतीकात्मक तस्वीर।
- फोटो : अमर उजाला।
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विस्तार
शिकायत के आधार पर अपात्र बताकर अब किसी का भी नाम राशन कार्ड से न तो हटाया जा सकेगा और न सिफारिश पर जोड़ा जा सकेगा। ऐसा करने के लिए एसडीएम का अनुमोदन जरूरी है। ग्रामीण इलाकों के लिए एसडीएम यह अनुमोदन लेखपाल और ग्राम सचिव की जांच रिपोर्ट के आधार पर करेंगे।
ग्राम पंचायत चुनाव के बाद से जिला पूर्ति कार्यालय में पात्र और अपात्र होने संबंधी शिकायतें बढ़ गई हैं। परिवारों को पात्र बताते हुए राशन कार्ड जारी किए जाने के आवेदन और सिफारिशें भी बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर पूर्ति विभाग ने पात्र सत्यापन और नया राशनकार्ड बनाने का अभियान चलाया है।
अभियान में करीब 11 हजार परिवार अपात्र पाए गए हैं। लिहाजा उनके राशनकार्ड भी निरस्त हुए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत व्यवस्था को पारदर्शी और फूलप्रूफ बनाया जा रहा है।
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ग्राम पंचायत चुनाव के बाद से जिला पूर्ति कार्यालय में पात्र और अपात्र होने संबंधी शिकायतें बढ़ गई हैं। परिवारों को पात्र बताते हुए राशन कार्ड जारी किए जाने के आवेदन और सिफारिशें भी बढ़ी हैं। इसके मद्देनजर पूर्ति विभाग ने पात्र सत्यापन और नया राशनकार्ड बनाने का अभियान चलाया है।
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अभियान में करीब 11 हजार परिवार अपात्र पाए गए हैं। लिहाजा उनके राशनकार्ड भी निरस्त हुए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी रामेंद्र सिंह ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत व्यवस्था को पारदर्शी और फूलप्रूफ बनाया जा रहा है।
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