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Gorakhpur News: दरोगा व सिपाही पर केस दर्ज करने का आदेश, मारपीट के मामले में दबाव बनाने का है आरोप

Thu, 19 Jan 2023 03:17 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 19 Jan 2023 03:17 PM IST
सार

जांच करने के लिए 17 अक्तूबर 2020 को तत्कालीन बेतियाहाता चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी और एक सिपाही निखिल यादव आए थे। प्रदीप का कहना है कि पुलिस ने उनसे घटना के बारे में पूछताछ करनी चाही, लेकिन उन्होंने कोई भी जानकारी होने से इन्कार कर दिया।

 

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Order to register a case against Inspector Amit Chaturvedi and constable
सांकेतिक फोटो - फोटो : Social Media

विस्तार

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जगन्नाथ ने बेतियाहाता चौकी के प्रभारी रहे अमित चतुर्वेदी और सिपाही निखिल यादव के खिलाफ केस दर्ज कर विवेचना करने का आदेश दिया है। आरोप है कि दोनों पुलिस कर्मियों ने मारपीट के एक मामले में जबरन गवाही देने का दबाव बनाया था। कोर्ट ने कैंट थाना प्रभारी को केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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कोर्ट में हरपुर बुदहट थाना क्षेत्र के ग्राम बरसिंहा निवासी प्रदीप यादव ने प्रार्थनापत्र दिया है। प्रदीप के मुताबिक, बेतियाहाता उत्तरी स्थित आवास विकास कॉलोनी के एक मकान में जीके फूड्स एंड वेवरेज नाम से एक कंपनी संचालित किया जाती है। इस कंपनी में वह बतौर कर्मचारी कार्य करते हैं। इसी कॉलोनी में किराए का मकान लेकर रहते भी हैं। उनके मकान मालिक और अन्य किरायेदार के बीच कुछ विवाद था। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया था।
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जांच करने के लिए 17 अक्तूबर 2020 को तत्कालीन बेतियाहाता चौकी इंचार्ज अमित चतुर्वेदी और एक सिपाही निखिल यादव आए थे। प्रदीप का कहना है कि पुलिस ने उनसे घटना के बारे में पूछताछ करनी चाही, लेकिन उन्होंने कोई भी जानकारी होने से इन्कार कर दिया।
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इस पर पुलिस वालों ने उन्हें गवाही देने के लिए दबाव बनाया। मना करने पर गाली दी और थप्पड़ भी मारे। इसकी शिकायत पुलिस अफसरों की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। इसके बाद प्रदीप ने कोर्ट में प्रार्थनापत्र दिया। उनकी अर्जी पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने दोनों पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज करने का आदेश दिया है।
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