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परेशानी: तय समय पर बिजली बिल जमा करने पर भी नहीं मिल रही छूट, पांच से 15 रुपये तक मिलती है राहत

Mon, 07 Feb 2022 01:17 PM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर।
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Mon, 07 Feb 2022 01:17 PM IST
सार

अधीक्षण अभियंता शहरी यूसी वर्मा ने बताया कि एजेंसी के मीटर रीडरों के पास वालेट से बिल को जमा करने की सुविधा दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मीटर रीडरों की लापरवाही सामने आ रही है। पत्र लिखकर एजेंसी को निर्देशित किया जाएगा।

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Not getting discount even after paying electricity bill on time
बिजली बिल। - फोटो : amar ujala

विस्तार

मीटर रीडरों को बिजली बिल जमा करने की मिली सुविधा का लाभ उपभोक्ताओं को नहीं मिल रहा है। उपभोक्ता समय पर बिल जमा कर रहे हैं, लेकिन उन्हें निगम की ओर से दी जाने वाली छूट नहीं मिल रही है। अभियंताओं का कहना है कि ऐसा मीटर रीडरों की लापरवाही के कारण हो रहा है।
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बिजली निगम ने उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए मीटर रीडरों को बिल बनाने के साथ भुगतान लेने की सुविधा दी है। इसके लिए मीटर रीडरों के मोबाइल फोन में व्यवस्था बनाई गई है। मीटर रीडिंग एजेंसी ने रीडिंग करने वालों के मोबाइल वालेट में रुपये जमा किए हैं। जैसे ही रीडर उपभोक्ता का बिल जमा करता है, वालेट से रुपये कटकर निगम के खाते में जमा हो जाते हैं।
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रीडिंग एजेंसी को इसके एवज में कमीशन मिलता है। बिल जमा करने के बाद मीटर रीडर उपभोक्ता को रसीद देता है। इससे एक तरफ उपभोक्ताओं को दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ते, दूसरी तरफ निगम को समय से बिल की राशि मिल जाती है।
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अधीक्षण अभियंता शहरी यूसी वर्मा ने बताया कि एजेंसी के मीटर रीडरों के पास वालेट से बिल को जमा करने की सुविधा दी गई है। इससे उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। मीटर रीडरों की लापरवाही सामने आ रही है। पत्र लिखकर एजेंसी को निर्देशित किया जाएगा।

पांच से 15 रुपये मिलती है छूट

मीटर रीडर बिल बनाते हैं तो निगम की ओर से एक निश्चित समयसीमा तक बिल जमा करने पर पांच से 15 रुपये तक की छूट दी जाती है। समय सीमा पूरी होने के बाद छूट नहीं मिलती है। हर महीने बिल जमा करने वाले उपभोक्ता समयसीमा पर बिल जमा कर छूट पाते हैं। लेकिन मीटर रीडरों के पास बिल जमा करने पर छूट नहीं मिल पा रही है। अभियंताओं ने बताया कि जिस तारीख को उपभोक्ता का बिजली बिल बनता है, अगले माह उसी तारीख से एक सप्ताह आगे की तारीख समयसीमा की होती है। इस अवधि के भीतर उपभोक्ता दोबारा बिल जमा कर छूट का लाभ ले सकता है।
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