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Gorakhpur News: पिछला कर जमा करने पर नगर निगम देगा 10 प्रतिशत की छूट
Thu, 19 Oct 2023 01:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, गोरखपुर
Updated Thu, 19 Oct 2023 01:21 AM IST
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गोरखपुर। नगर निगम शहरवासियों को कर जमा करने में 10 प्रतिशत की छूट देगा। छूट का लाभ 31 अक्तूबर तक दिया जाएगा। नगर निगम की योजना के मुताबिक, पिछला बकाया कर जमा करने वालों को वित्तीय वर्ष के तर पर 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी।
नगर निगम बोर्ड की बैठक में छूट दिए जाने की व्यवस्था की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ने बताया कि नई व्यवस्था का लाभ गृह, जल व सीवरकर के सभी बकाएदारों को मिलेगा। इसके साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक लगे ब्याज को भी पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नागरिकों से अपील की कि अधिक संख्या में कर जमा करने के लिए लोग आगे आएं। संवाद
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नगर निगम बोर्ड की बैठक में छूट दिए जाने की व्यवस्था की स्वीकृति मिल चुकी है। मुख्य कर निर्धारण अधिकारी विनय राय ने बताया कि नई व्यवस्था का लाभ गृह, जल व सीवरकर के सभी बकाएदारों को मिलेगा। इसके साथ ही वर्तमान वित्तीय वर्ष में अक्टूबर तक लगे ब्याज को भी पूरी तरह माफ कर दिया जाएगा। नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल ने नागरिकों से अपील की कि अधिक संख्या में कर जमा करने के लिए लोग आगे आएं। संवाद
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