{"_id":"619cd6b53cbbe9248372e627","slug":"man-gets-life-imprisonment-for-killing-wife","type":"story","status":"publish","title_hn":"बस्ती: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
बस्ती: पत्नी की हत्या में पति को आजीवन कारावास, फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सुनाई सजा
Tue, 23 Nov 2021 05:25 PM IST
vivek shukla
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती।
संवाद न्यूज एजेंसी, बस्ती।
Published by: vivek shukla
Updated Tue, 23 Nov 2021 05:25 PM IST
सार
20 सितंबर 2017 को अरुण ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसी दिन सुबह 11 बजे मृतका के पिता सतिराम को घटना की जानकारी हुई। उनकी शिकायत पर कप्तानगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।
विज्ञापन
कोर्ट (प्रतीकात्मक तस्वीर।)
- फोटो : iStock
विस्तार
बस्ती जिले में पत्नी की हत्या के मामले में दोषी पति को फास्ट ट्रैक कोर्ट की न्यायाधीश अंकिता दुबे ने मंगलवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 20 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। इसकी अदायगी न करने पर एक साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
विज्ञापन
सहायक शासकीय अधिवक्ता प्रदीप कुमार ओझा ने अदालत में घटनाक्रम प्रस्तुत करते हुए बताया कि कप्तानगंज थानाक्षेत्र के मानपुर गांव केा अरुण तिवारी ने हरैया थानाक्षेत्र के सरैया गांव की अर्चना से वर्ष 2012 में कोर्ट मैरिज की थी। धीरे-धीरे दोनों में अनबन बढ़ती गई।
विज्ञापन
20 सितंबर 2017 को अरुण ने पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। उसी दिन सुबह 11 बजे मृतका के पिता सतिराम को घटना की जानकारी हुई। उनकी शिकायत पर कप्तानगंज थाने में हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ।
विज्ञापन
विवेचना के उपरांत आरोपपत्र अदालत में दाखिल हुआ। दोनों पक्षों की गवाही सुनने के बाद अदालत ने अरुण तिवारी को पत्नी की हत्या के लिए दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।