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नियमों में ढील: कोरोना से हुई मौत के बाद आसानी से मिल सकेगा एलआईसी का डेथ क्लेम, ऐसे करे आवेदन

Sun, 30 May 2021 05:24 PM IST
vivek shukla अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Sun, 30 May 2021 05:24 PM IST
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LIC death claim easily available after death of Corona
एलआईसी - फोटो : अमर उजाला।

इस कोरोना महामारी के दौरान भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) ने कोरोना वायरस के संक्रमण से हुई मौत पर डेथ क्लेम के भुगतान के नियमों में ढील देकर लोगों की मुश्किलें आसान कर दी है। कोरोना संकट के बीच अपने ग्राहकों की असुविधा को ध्यान में रखते हुए एलआईसी ने दावे के निपटान से जुड़ी शर्तों में कुछ ढील देने का घोषणा की है। बस एक सादे कागज पर आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और कोरोना संक्रमण संबंधी रिपोर्ट अटैच करके देने के बाद तत्काल ही दावों का भुगतान कर दिया जा रहा है।

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डेथ क्लेम के नियमों में दी ढील
एलआईसी ने डेथ क्लेम को जल्दी निपटाने के लिए नियमों में कुछ ढील दी है। कोरोना महामारी में अगर किसी ग्राहक की मौत हॉस्पिटल में होती है तो नगर निगम से जारी मृत्यु प्रमाण पत्र (म्यूनिसिपल डेथ सर्टिफिकेट) की जगह पर कुछ अन्य तरह के भी प्रमाण पत्र अल्टरनेटर प्रूफ के तौर पर भी दिए जा सकते हैं।
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इस प्रूफ में कोई भी डेथ सर्टिफिकेट, डिस्चार्ज सम्मरी, मृत्यु का समय और तारीख के साथ डेथ सम्मरी जो सरकार, ईएसआई, आर्म्ड फोर्सेस, कॉरपोरेट हॉस्पिटल, एलआईसी क्लास-1 अधिकारी, या 10 वर्ष के अनुभव वाले डेवलपमेंट ऑफिसर, अंतिम संस्कार सर्टिफिकेट, दफनाने का सर्टिफिकेट या किसी प्राधिकरण की ओर से जारी सर्टिफिकेट दिया जा सकता है।
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नजदीकी एलआईसी ब्रांच में दस्तावेज कर सकते हैं जमा

कोरोना महामारी में ग्राहकों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए एलआईसी ने क्लेम सेटलमेंट के लिए मृत्यु प्रमाणपत्र समेत अन्य दस्तावेजों को जमा करने के लिए भी राहत दी है। अब आवेदक अपने किसी भी नजदीकी एलआईसी शाखा में जाकर डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर सकते हैं।

इसी तरह एन्युटी के लिए जीवन प्रमाण पत्र की तारीख के लिए 31 अक्तूबर 2021 तक छूट दी गई है। ईमेल के माध्यम से भेजे गए जीवन प्रमाण पत्र भी स्वीकार किए जाएंगे। एलआईसी के विकास अधिकारी अशोक मिश्रा ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण के इस दौर में डेथ क्लेम के मामले में एलआईसी ने लोगों को काफी राहत प्रदान की है। सादे कागज पर आवेदन के साथ मृत्यु प्रमाण पत्र और कोरोना संक्रमण संबंधी रिपोर्ट जमा करने के बाद तत्काल ही डेथ क्लेम का भुगतान कर दिया जा रहा है।

 

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