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Gorakhpur News: आइसक्रीम निर्माण इकाई पर 75 हजार रुपये का जुर्माना

Thu, 16 Apr 2026 02:11 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 16 Apr 2026 02:11 AM IST
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Ice cream manufacturing unit fined Rs 75,000
लक्ष्मीपुर के आइसक्रीम फैक्ट्री पर की गई कार्रवाई
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खनुआ। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट के तहत लक्ष्मीपुर के एक आइसक्रीम फैक्ट्री पर 75 हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है। यह कार्रवाई न्यायिक कार्रवाई के तहत अपर जिलाधिकारी प्रशांत कुमार ने की है।
जानकारी के अनुसार, सुरेंद्र कुमार पांडेय की लक्ष्मीपुर नौतनवा में आइसक्रीम निर्माण इकाई है। जांच के दौरान आइसक्रीम की गुणवत्ता पर संदेह होने पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने आइसक्रीम के नमूने लिए थे। जांच में आइसक्रीम में वसा की मात्रा मात्र 0.96 % और कुल ठोस पदार्थ आइसक्रीम 11.12% मिला। जबकि आइसक्रीम में दूध वसा की मात्रा और कुल ठोस पदार्थ आइसक्रीम के लिए निर्धारित न्यूनतम सीमा 10% और 36% से कम नहीं होना चाहिए। इसके बाद टीम ने न्यायालय में वाद दायर किया।
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न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी (वि/रा) ने मानकों के अनुरूप आइसक्रीम न होने के कारण कारोबारी सुरेंद्र कुमार पांडेय पुत्र जवाहर पांडेय निवासी ग्राम लक्ष्मीपुर थाना पुरंदरपुर पर 75 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
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