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Gorakhpur News: दीपावली पर सख्त नियमों के साथ पटाखों की बिक्री की तैयारी
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जिले में केवल 14 चिह्नित स्थलों पर ही लगेंगी अस्थायी दुकानें
गोरखपुर। दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस वर्ष भी पटाखों की बिक्री के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। शहर के 14 चिह्नित स्थानों पर ही अस्थायी पटाखा बाजार लगाए जाएंगे। जहां दुकानदार निर्धारित नियमों के तहत ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध, अत्यधिक आवाज वाले या ज्वलनशील सामग्री रखने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
अग्निशमन विभाग की ओर से तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस बार पटाखा बाजार को “आई” और “एल” आकार में सजाया जाएगा। ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य में कोई बाधा न हो। हर दुकान के बीच तीन मीटर की दूरी और सामने की दुकानों के बीच 15 मीटर की दूरी अनिवार्य की गई है। इसके अलावा प्रत्येक दुकान को केवल टिनशेड और सूखे बांस से ही बनाया जाएगा। कपड़े के टेंट या ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग सख्त वर्जित रहेगा। अग्निशमन विभाग ने दुकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्टॉल में अग्निशमन यंत्र, दो-तीन ड्रम पानी और पर्याप्त मात्रा में बालू रखने का निर्देश दिया है। इसके पालन की निगरानी फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से करेगा।
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75 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखों पर रोक
प्रशासन ने इस बार स्पष्ट किया है कि 75 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों की बिक्री या उपयोग पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी दुकानदार के पास से यदि ऐसे बम या तेज आवाज वाले पटाखे मिले, तो उसका लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही पटाखे जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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14 स्थानों पर लगेगा पटाखा बाजार
अग्निशमन विभाग ने जिन स्थलों को चिन्हित किया है, उनमें कचहरी क्लब मैदान, डीवी इंटर कॉलेज परिसर, राजकीय पॉलिटेक्निक असुरन, नीना थाना इंटर कॉलेज खोराबार, राजकीय पुल्ड आवास बरगदवां, जनता इंटर कॉलेज चरगांवा, लक्ष्मी शंकर खरे पार्क सुरजकुंड, दयानंद इंटर कॉलेज, चंपा देवी पार्क (स्वदेशी मेले के बाद अंतिम निर्णय होगा), डीएवी डिग्री कॉलेज, राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज, महंत दिग्विजय पार्क, सेंट एंड्यूज इंटर कॉलेज शास्त्री चौक, प्रिंसेस लॉन, पादरी बाजार परिसर शामिल हैं।
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नौ लोगोंं के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस, चार को रेडिमेड बेचने की अनुमति
फायर विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, जिले में नौ लोगों के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस जारी है। वहीं चार लोगों के पास रेडिमेड पटाखा बेचने की अनुमति है। इसमेंं मुन्ना गुप्ता हुमांयुपुर उत्तरी, राबिया खातून जंगल महुआ हमीदुल्लानगर, आमल पचमा खजुरगांव, बुद्धु हरिजन गौनरर्चौरीचौरा, अब्दुल हफीज साहबगंज पीपीगंज, प्रमिला बसंतपुर, विपिन कुमार मोहनाग टोला बैरियावा कैंपियरगंज, लक्ष्मी प्रसाद पिपराइच, श्रीराम गुलरिहा बाजार शामिल हैं।
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गोरखपुर। दीपावली के त्योहार को देखते हुए जिला प्रशासन ने इस वर्ष भी पटाखों की बिक्री के लिए सख्त दिशानिर्देश जारी किए हैं। शहर के 14 चिह्नित स्थानों पर ही अस्थायी पटाखा बाजार लगाए जाएंगे। जहां दुकानदार निर्धारित नियमों के तहत ही पटाखों की बिक्री कर सकेंगे। प्रशासन ने साफ किया है कि अवैध, अत्यधिक आवाज वाले या ज्वलनशील सामग्री रखने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी।
अग्निशमन विभाग की ओर से तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार, इस बार पटाखा बाजार को “आई” और “एल” आकार में सजाया जाएगा। ताकि किसी भी आपात स्थिति में राहत और बचाव कार्य में कोई बाधा न हो। हर दुकान के बीच तीन मीटर की दूरी और सामने की दुकानों के बीच 15 मीटर की दूरी अनिवार्य की गई है। इसके अलावा प्रत्येक दुकान को केवल टिनशेड और सूखे बांस से ही बनाया जाएगा। कपड़े के टेंट या ज्वलनशील सामग्री का प्रयोग सख्त वर्जित रहेगा। अग्निशमन विभाग ने दुकानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्टॉल में अग्निशमन यंत्र, दो-तीन ड्रम पानी और पर्याप्त मात्रा में बालू रखने का निर्देश दिया है। इसके पालन की निगरानी फायर ब्रिगेड और स्थानीय प्रशासन संयुक्त रूप से करेगा।
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75 डेसिबल से अधिक आवाज वाले पटाखों पर रोक
प्रशासन ने इस बार स्पष्ट किया है कि 75 डेसिबल से अधिक आवाज करने वाले पटाखों की बिक्री या उपयोग पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा। किसी भी दुकानदार के पास से यदि ऐसे बम या तेज आवाज वाले पटाखे मिले, तो उसका लाइसेंस तत्काल रद्द कर दिया जाएगा, साथ ही पटाखे जब्त कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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14 स्थानों पर लगेगा पटाखा बाजार
अग्निशमन विभाग ने जिन स्थलों को चिन्हित किया है, उनमें कचहरी क्लब मैदान, डीवी इंटर कॉलेज परिसर, राजकीय पॉलिटेक्निक असुरन, नीना थाना इंटर कॉलेज खोराबार, राजकीय पुल्ड आवास बरगदवां, जनता इंटर कॉलेज चरगांवा, लक्ष्मी शंकर खरे पार्क सुरजकुंड, दयानंद इंटर कॉलेज, चंपा देवी पार्क (स्वदेशी मेले के बाद अंतिम निर्णय होगा), डीएवी डिग्री कॉलेज, राजकीय जुबिली इंटर कॉलेज, महंत दिग्विजय पार्क, सेंट एंड्यूज इंटर कॉलेज शास्त्री चौक, प्रिंसेस लॉन, पादरी बाजार परिसर शामिल हैं।
नौ लोगोंं के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस, चार को रेडिमेड बेचने की अनुमति
फायर विभाग के रिकॉर्ड के अनुसार, जिले में नौ लोगों के पास पटाखा बनाने का लाइसेंस जारी है। वहीं चार लोगों के पास रेडिमेड पटाखा बेचने की अनुमति है। इसमेंं मुन्ना गुप्ता हुमांयुपुर उत्तरी, राबिया खातून जंगल महुआ हमीदुल्लानगर, आमल पचमा खजुरगांव, बुद्धु हरिजन गौनरर्चौरीचौरा, अब्दुल हफीज साहबगंज पीपीगंज, प्रमिला बसंतपुर, विपिन कुमार मोहनाग टोला बैरियावा कैंपियरगंज, लक्ष्मी प्रसाद पिपराइच, श्रीराम गुलरिहा बाजार शामिल हैं।