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Gorakhpur News: गीडा एक्ट को मिली मंजूरी, सब कुछ नियमों के अधीन होगा

Tue, 11 Mar 2025 01:13 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 11 Mar 2025 01:13 AM IST
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Gorakhpur News: GIDA Act gets approval, everything will be subject to rules
धुरियापार का मास्टर प्लान इसी एक्ट के तहत होगा पास
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गोरखपुर। प्रदेश सरकार ने गीडा के एक्ट को मंजूरी दे दी है। अब गीडा और धुरियापार औद्योगिक क्षेत्रों का विकास इसी एक्ट के तहत बने नियमों से होगा। धुरियापार औद्योगिक क्षेत्र के मास्टर प्लान को भी नए बने एक्ट के तहत स्वीकृत किया जाएगा। इसके अलावा अब मास्टर प्लान या गीडा के विकास से संबंधित किसी योजना में संशोधन भी इसी एक्ट के तहत होगा।

गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण (गीडा) का गठन तो हो गया था, लेकिन इसके लिए एक्ट पारित नहीं हुआ था। प्रस्तावित एक्ट को सोमवार को कैबिनेट की मंजूरी के लिए रखा गया। गीडा सीईओ अनुज मलिक ने बताया कि एक्ट पारित होने के बाद अब धुरियापार के लिए बने मास्टर प्लान को इसके तहत मंजूरी दी जाएगी। इसके अलावा अब गीडा के विकास से संबंधित कोई नया नियम या पुराने नियमों में परिवर्तन भी इसी एक्ट के तहत ही किया जा सकेगा।
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