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Gorakhpur News: पैमाइश के बाद पत्थर उखाड़ने वालों पर सरकारी कार्य में बाधा का होगा केस दर्ज

Tue, 14 Jan 2025 01:16 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 14 Jan 2025 01:16 AM IST
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Gorakhpur News: A case will be registered against those who uprooted stones after measurement, for obstructing government work.
एसएसपी ने सभी थानेदारों को दिया निर्देश, पत्थर उखाड़ने वालों से निपटेगी पुलिस
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गोरखपुर। पैमाइश के बाद पत्थर नसब को उखाड़ने के आरोपियों पर सरकारी काम में बाधा पैदा करने के आरोप में केस दर्ज किया जाएगा। ऐसी लगातार शिकायत मिल रही है कि लेखपाल और कानूनगो की मौजूदगी में सरकारी पत्थर लगाने के बाद कुछ लोग उसे उखाड़ दे रहे हैं। इसको देखते हुए एसएसपी डॉ. गौरव ग्रोवर ने सभी थानेदारों को आदेश दिया है कि पत्थर उखाड़ने वालों पर सरकारी कार्य में बाधा सहित अन्य गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर कार्रवाई की जाए।

दरअसल, अपने हिस्से सही निर्धारण के लिए धारा 24 का आवेदन देकर पत्थर नसब की कार्रवाई कराई जाती है। जो पक्ष कार्रवाई के होने से पहले ज्यादा जमीन पर काबिज रहता है, वह पत्थर नसब को नहीं मानता और टीम के जाने के बाद उखाड़ कर फेंक देता है। मामले में कुछ जगह तो लेखपाल की शिकायत पर केस दर्ज हो जाता है। लेकिन कई जगहों पर लेखपाल थाने में तहरीर नहीं देते तो फिर पीड़ित थाने और तहसील का चक्कर लगाता है। यहीं से पत्थर उखाड़ने वालाें की गुंडई शुरू हो जाती। बाद में यह बड़े विवाद की भी वजह बनती है।
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एसएसपी ने मामले में सभी थानेदारों को निर्देश दिया है कि लेखपाल और कानूनगो की मौजूदगी में हुई पैमाइश के बाद पत्थर नसब की कार्रवाई में जो लोग बाधा बनते हैं उनके खिलाफ सख्त धारा में कार्रवाई की जाए। पिपराइच क्षेत्र में एक पीड़ित का मामला सामने आने के बाद एसएसपी ने सभी थानों के लिए यह आदेश जारी किया है।
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