फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   gorakhpur Municipal corporation started strict on tax, gorakhpur latest news

टैक्स नहीं चुकाने वालों पर नगर निगम की सख्ती शुरू, बड़े बकाएदार हो गए ‘सार्वजनिक’

Sat, 01 Feb 2020 12:24 PM IST
विजय जैन डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर Published by: विजय जैन Updated Sat, 01 Feb 2020 12:24 PM IST
सार

  • टैक्स नहीं चुकाने वालों का नाम नगर निगम ने किया प्रकाशित, अब होगी कुर्की
  • सभी चारों जोन के 50-50 बड़े बकाएदारों की सूची हुई है तैयार

विज्ञापन
gorakhpur Municipal corporation started strict on tax, gorakhpur latest news

विस्तार

नगर निगम का टैक्स नहीं चुकाने वाले लोगों पर सख्ती शुरू हो गई है। नगर निगम ने लंबे अरसे से बकाया नहीं चुकाने वालों के नाम अखबार के माध्यम से सार्वजनिक करना शुरू कर दिया है। निगम ने बकाया चुकाने के लिए कुछ दिन का समय दिया है। इसके बाद नगर निगम इन लोगों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई शुरू करेगा।
विज्ञापन


शहर के विभिन्न इलाकों में कई लोगों ने नगर निगम के टैक्स का लंबे अरसे से भुगतान नहीं किया है। इनमें से कई का बकाया बढ़कर छह लाख रुपये तक पहुंच गया है। कई बार रिमाइंडर देने के बाद इनकी ओर से बकाया जमा नहीं किया। अब नगर निगम की ओर से शहर के चारों जोन में टैक्स नहीं चुकाने वाले 50 बड़े बकाएदारों की सूची तैयार कर अखबारों में उसका प्रकाशन शुरू किया गया है। इन सबको कुछ समय देते हुए नोटिस भी भेजा गया है। बकाया भुगतान के लिए 10 दिन से एक महीने की मोहलत दी गई है। इसके बाद नगर निगम कुर्की समेत अन्य कार्रवाई शुरू करेगा।
विज्ञापन


निर्धारित मोहलत के दौरान अगर बकाया नहीं चुकाया गया तो सबसे पहले बकाएदारों का बैंक अकाउंट अटैच कराया जाएगा। इसके बाद भी अगर बकाए की रकम बची रह जाती है तो चल अचल संपत्ति जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

डीके सिन्हा, अपर नगर आयुक्त
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed