फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Gorakhpur News ›   GDA will declare buffer zones near wetlands, ponds, drains

जीडीए वेटलैंड, तालाबों, नालों के पास बफर जोन घोषित करेगा

Tue, 10 Nov 2020 02:15 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 10 Nov 2020 02:15 AM IST
विज्ञापन
GDA will declare buffer zones near wetlands, ponds, drains
जीडीए वेटलैंड, तालाबों, नालों के पास बफर जोन घोषित करेगा
विज्ञापन

गोरखपुर। वेटलैंड, तालाबों, नालों के अलावा कीमती जमीनों को सुरक्षित करने के लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण (जीडीए) अब ‘लक्ष्मण रेखा’ खींचेगा। महायोजना 2031 में ऐसे प्रावधान किए जा रहे हैं।
वेटलैंड, तालाबों तथा नालों पर होने वाले अतिक्रमण व अवैध निर्माण पर रोक लगाने के लिए जीडीए ने बफर जोन (मध्यवर्ती क्षेत्र या बीच की जमीन) घोषित करने का निर्णय किया है। वेटलैंड, नाला तथा तालाब के हर तरफ घोषित बफर जोन एक तरह से रिजर्व लैंड होगी। इससे निगरानी में आसानी होगी, एक दायरा भी चिह्नित हो जाएगा।
विज्ञापन

महायोजना में बफर जोन का प्रावधान किए जाने से मौके पर जमीन के स्वरूप में बदलाव करना भी आसान नहीं होगा। अतिक्रमण पर भी लगाम लगेगी। नालों, तालाबों तथा वेटलैंड की खाली जमीनों पर लोगों द्वारा आसानी से अतिक्रमण या अवैध निर्माण करा लिया जाता है। इससे निजात के लिए ही काफी मंथन के बाद निर्णय लिया गया। जीडीए उपाध्यक्ष अनुज सिंह का कहना है कि इस संबंध में तैैयारी पूरी कर ली गई है।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed