{"_id":"5e4e16c18ebc3ef28521093c","slug":"newborn-baby-dead-body-thrown-in-drain-cardboard-in-gorakhpur","type":"story","status":"publish","title_hn":"गोरखपुर: नाले की सफाई के दौरान गत्ते में मिला नवजात शिशु का शव, जांच में जुटी पुलिस","category":{"title":"Crime","title_hn":"क्राइम","slug":"crime"}}
गोरखपुर: नाले की सफाई के दौरान गत्ते में मिला नवजात शिशु का शव, जांच में जुटी पुलिस
Thu, 20 Feb 2020 10:48 AM IST
vivek shukla
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर।
डिजिटल न्यूज डेस्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Thu, 20 Feb 2020 10:48 AM IST
विज्ञापन
प्रतीकात्मक तस्वीर
- फोटो : सोशल मीडिया
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कैंट इलाके के मोहद्दीपुर के पास बुधवार को नवजात का शव मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले एसएसपी के आदेश पर जिले में नवजात के शव पाए जाने के तीन मामलों में केस दर्ज किया जा चुका है।
विज्ञापन
जानकारी के मुताबिक, विंध्यवासिनी पार्क के पास नगर निगम के कर्मचारी नाले की सफाई कर रहे थे। इसी दौरान नाले में एक गत्ता मिला। उसे खोलकर देखा गया तो उसमें शव पड़ा मिला। मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से जानकारी जुटाने की भी कोशिश की, मगर कोई कुछ बता नहीं पाया, जिसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।
विज्ञापन
मोहद्दीपुर चौकी इंचार्ज राजेंद्र सिंह ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
सजा व जुर्माना
धारा 317 आईपीसी
माता-पिता या नवजात की देखरेख करने वाले व्यक्ति की ओर से 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे का परित्याग करना अपराध है।
सजा : सात साल की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों।
धारा 318 आईपीसी
पैदाइश छुपाने के लिए नवजात को गोपनीय तरीके से जीवित अथवा मृत फेंकना अपराध है।
सजा : दो साल की कैद या फिर जुर्माना या फिर दोनों।