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गोरखपुर: तीन साल की मासूम बेटी को मां-बाप ने उतारा था मौत के घाट, अब कोर्ट ने सुनाई ये सजा
Wed, 06 Oct 2021 10:03 PM IST
vivek shukla
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
अमर उजाला नेटवर्क, गोरखपुर।
Published by: vivek shukla
Updated Wed, 06 Oct 2021 10:03 PM IST
सार
अपर सत्र न्यायाधीश ने साक्ष्यों के आधार पर सुनाया फैसला, शव छिपाने वाले युवक को कोर्ट ने चार साल की सजा सुनाई।
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सांकेतिक तस्वीर।
- फोटो : Social Media
विस्तार
गोरखपुर जिले के तीन साल की बच्ची की हत्या कर शव छिपाने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश अभय नारायण ने कैंपियरगंज के लालपुर गुलरिहा निवासी पिता उमेश और मां सुनीता को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। शव छिपाने के आरोप में आरोपित लल्लू उर्फ महेंद्र को चार साल की सजा दी गई है।
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जानकारी के मुताबिक, अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता एचएन यादव एवं संजीत शाही का कहना था कि वादी बाबूराम गुलरिहा थाना क्षेत्र के करमहां बुजुर्ग टोला भटोलिया का निवासी है। उसने अपनी लड़की सुनीता की शादी उमेश कुमार से की थी।
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सुनीता और उमेश की एक लड़की सोनाली थी, जिसकी उम्र तीन वर्ष थी। 22 नवंबर 2017 को वादी को पता चला की सोनाली की मृत्यु हो गई है। वादी जब अपनी लड़की के ससुराल लालपुर पहुंचा तो उसे पता चला की सुनीता और उमेश कुमार ने मिलकर सोनाली की गला दबाकर हत्या कर दी है और लालू उर्फ महेंद्र की मदद से लाश को छिपा दिया है।
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