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कोरोना का असर: गोरखपुर में आधी क्षमता से चलेंगे रेस्त्रां-सिनेमा हॉल, मांगलिक कार्यक्रमों में 100 लोग ही हो पाएंगे शामिल

Thu, 13 Jan 2022 10:55 AM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Thu, 13 Jan 2022 10:55 AM IST
सार

जिले में संक्रमितों की संख्या एक हजार से अधिक होने के कारण स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे। वहीं
नाइट कर्फ्यू रात 10  से सुबह 6 बजे तक लागू रहेगा। 

 

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Corona effect of restaurant and cinema hall will run at half capacity in Gorakhpur
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

गोरखपुर जिले में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या एक हजार के पार पहुंच जाने के बाद सख्ती बढ़ा दी गई है। अब स्विमिंग पूल, वाटर पार्क और जिम बंद रहेंगे। शादी समारोहों में अधिकतम 100 लोग ही उपस्थित हो सकेंगे। होटल, रेस्त्रां और सिनेमाहाल 50 फीसदी क्षमता से संचालित किए जाएंगे।

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सभी प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन कराने के लिए डीएम ने पुलिस एवं प्रशासन के अलग-अलग अफसरों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। नए प्रतिबंध बुधवार से ही प्रभावी कर दिए गए हैं। इस संबंध में डीएम विजय किरन आनंद ने गाइड लाइन जारी कर दी है।
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डीएम की तरफ से जारी गाइड लाइन के मुताबिक पुरातत्व विभाग के स्मारक, वन्य प्राणि उद्यान एवं क्लब में कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था एवं मास्क का प्रयोग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है। कक्षा 10 तक के सभी शैक्षणिक संस्थान 16 जनवरी तक बंद रहेंगे। 15 से 18 वर्ष तक के सभी विद्यार्थियों को वैक्सीन लगने पर दो दिन का अवकाश दिया जाएगा। आईटी एवं आईटीईएस से संबंधित निजी कंपनियों के कर्मचारियों को वर्क फ्राम होम के लिए प्रेरित किया जाएगा। इसकी निगरानी की जिम्मेदारी एसएसपी, एडीएम सिटी, सिटी मजिस्ट्रेट, सभी एसडीएम, बीएसए, डीआईओएस, सीएमओ को सौंपी गई है।
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ये प्रतिबंध लागू होंगे

  • बंद स्थानों पर शादी समारोहों में एक बार में अधिकतम 100 लोग शामिल हो सकेंगे। लोगों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनना होगा और दो गज की दूरी का पालन करना होगा। प्रवेश द्वार पर कोविड हेल्प डेस्क की स्थापना करनी होगी।
  • खुले स्थान पर शादी समारोह है तो मैदान की क्षमता के 50 प्रतिशत तक आमंत्रित अतिथियों को मास्क की अनिवार्यता, दो गज की दूरी एवं अन्य कोविड प्रोटोकाल के साथ अनुमति दी जाएगी।
  • चिड़ियाघर, पुरातत्व विभाग के स्मारक एवं क्लबों में भी कोविड हेल्प डेस्क स्थापित करनी होगी। मास्क का प्रयोग अनिवार्य होगा।
  • स्वीमिंग पूल, वाटर पार्क एवं जिम बंद रहेंगे।
  • रेस्टोरेंट, होटल के रेस्टोरेंट एवं खाने-पीने के स्थल, सिनेमा हाल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित होंगे। कोविड हेल्प डेस्क स्थापित कर स्क्रीनिंग की व्यवस्था करनी होगी।
  • धार्मिक संस्थाओं एवं धार्मिक स्थलों पर कोविड हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा और मॉस्क का प्रयोग सुनिश्चित कराया जाएगा।
  • आईटी से जुड़ी निजी कंपनियां वर्क फ्राम होम की व्यवस्था लागू करेंगी।

 
डीएम विजय किरन आनंद ने बताया कि गोरखपुर जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है, मगर घबराने की बजाए सतर्क रहने की जरूरत है। बिना मास्क के लोग घरों से बाहर न निकलें। दो गज दूरी का मंत्र अपनाएं। शासन के दिशा-निर्देशों के अनुसार कुछ और प्रतिबंध लगाए गए हैं। इनका पालन सुनिश्चित कराने के लिए पुलिस एवं प्रशासन आदि विभागों के संबंधित अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है।

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