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Gorakhpur News: सावधान हो जाएं...गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं तो भरना पड़ेगा पांच हजार जुर्माना

Fri, 02 Jun 2023 01:15 AM IST
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Jun 2023 01:15 AM IST
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Be careful...if there is no high security number plate on the vehicles, then five thousand fine will have to be paid.
- परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ पांच जून से चलाएगा विशेष अभियान
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- पहली बार में पांच हजार और दूसरी बार पकड़े जाने पर 10 हजार का चालान कटेगा

गोरखपुर। चार जून तक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाया तो तगड़ा झटका लगने के लिए तैयार हो जाइए। परिवहन विभाग ऐसे वाहनों के खिलाफ पांच जून से सख्ती बरतने जा रहा है। ऐसे वाहन स्वामियों को पहली बार पांच हजार रुपये जुर्माना भरना होगा। वहीं, दूसरी बार पकड़े जाने पर जुर्माने की राशि 10 हजार रुपये होगी। जिले में अभी भी 40 फीसदी से अधिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे हैं।
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फरवरी से सभी निजी वाहनों पर अनिवार्य हैं एचएसआरपी
अप्रैल 2019 से पूर्व के सभी निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट फरवरी से ही अनिवार्य हो गए हैंं। जबकि, व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट की अनिवार्यता नवंबर 2021 में ही कर दी गई थी। बावजूद इसके अब तक लगभग चार लाख निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लग सके हैं। वहीं, करीब 24 हजार व्यावसायिक वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगे हैं।
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2019 से पहले के वाहनों की संख्या
निजी वाहन 8,68,452
व्यावसायिक वाहन 57,959

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अबतक हुए चालान
7,315

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ऐसे कराएं बुकिंग
हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट बनवाने के लिए Book My HSRP पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट www.bookmyhsrp.com पर पंजीकरण कराना होगा। चार पहिया वाहन का शुल्क करीब 600 रुपये और दो पहिया वाहनों के लिए 400 रुपये लगेंगे। कार की नंबर प्लेट की होम डिलीवरी करवाएंगे तो 250 रुपये और दो पहिया के लिए 125 रुपये अतिरिक्त देने होंगे। किसी तरह की परेशानी होने पर टोलफ्री नंबर 8929722201 पर कॉल कर सकते हैं।
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कोट
फरवरी 2023 से सभी निजी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट अनिवार्य है, बिना हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ अगले सप्ताह से विशेष अभियान चलाया जाएगा। पकड़े जाने पर उनका पांच हजार का चालान होगा।
विजय किशोर आनंद, यात्री कर अधिकारी, परिवहन विभाग
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