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Gorakhpur News: रिश्वत लेने के आरोपी रोजगार सेवक की जमानत खारिज
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गोरखपुर। भ्रष्टाचार के आरोपी बस्ती के ग्राम पंचायत आमकोइल ब्लाॅक बनकटी के तत्कालीन ग्राम रोजगार सेवक अब्दुल रहीम की जमानत अर्जी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम विपिन कुमार ने खारिज कर दी है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक प्रमेश राम त्रिपाठी ने कहा था कि शिकायतकर्ता रतन लाल की पत्नी मंजू देवी वर्ष 2021 से ग्राम पंचायत आमकोइल की ग्राम प्रधान हैं।
मनरेगा वर्ष 2023-24 में ग्राम पंचायत आमकोइल के विकास में लिए पोखरा की खोदाई के लिए कार्य आवंटित किया गया। इसकी अनुमानित लागत 3 लाख 99 हजार है। उसी की आइडी बनाने के लिए प्राक्कलन बनवाने का प्रमाणपत्र ग्राम विकास अधिकारी पवन पांडेय के हस्ताक्षर के बाद आरोपी रोजगार सेवक अब्दुल रहीम के पास गया। पांच फरवरी 2024 को शिकायतकर्ता आरोपी रोजगार सेवक अब्दुल रहीम से मिला, तो उसने 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। ब्यूरो
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मनरेगा वर्ष 2023-24 में ग्राम पंचायत आमकोइल के विकास में लिए पोखरा की खोदाई के लिए कार्य आवंटित किया गया। इसकी अनुमानित लागत 3 लाख 99 हजार है। उसी की आइडी बनाने के लिए प्राक्कलन बनवाने का प्रमाणपत्र ग्राम विकास अधिकारी पवन पांडेय के हस्ताक्षर के बाद आरोपी रोजगार सेवक अब्दुल रहीम के पास गया। पांच फरवरी 2024 को शिकायतकर्ता आरोपी रोजगार सेवक अब्दुल रहीम से मिला, तो उसने 50 हजार रुपये रिश्वत की मांग की। ब्यूरो
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