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गोरखपुर: बहादुर बिटिया प्रिया का मोबाइल लूटने के आरोपी की जमानत अर्जी खारिज

Tue, 14 Dec 2021 12:53 PM IST
vivek shukla अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर।
अमर उजाला ब्यूरो, गोरखपुर। Published by: vivek shukla Updated Tue, 14 Dec 2021 12:53 PM IST
सार

शाहपुर थाना क्षेत्र के गुलाली वाटिका निवासी अभय सिंह की बेटी प्रिया 23 अक्तूबर की शाम पौने पांच बजे कहीं जा रही थी। घर से 50 मीटर आगे बढ़ने पर सृजन हॉस्पिटल के बगल वाली गली में बाइक सवार दो बदमाश आए और प्रिया का मोबाइल लूट लिए।

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Bahadur daughter Priya bail application rejected for robbing mobile
सांकेतिक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

बहादुर बिटिया प्रिया सिंह से मोबाइल लूटने के आरोप में पकड़े गए बदमाश विपुल कुरैशी उर्फ साहिल की जमानत अर्जी को अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने खारिज कर दी है। शाहपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले इस आरोपित को महाराष्ट्र से पकड़ा गया था।

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अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता धर्मेन्द्र कुमार मिश्र एवं राम प्रकाश सिंह ने कोर्ट को बताया कि वादी शाहपुर थाना क्षेत्र के गुलाली वाटिका निवासी अभय सिंह की बेटी प्रिया 23 अक्तूबर की शाम पौने पांच बजे कहीं जा रही थी। घर से 50 मीटर आगे बढ़ने पर सृजन हॉस्पिटल के बगल वाली गली में बाइक सवार दो बदमाश आए और प्रिया का मोबाइल लूट लिए।
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प्रिया ने जब उन्हें पकड़ने का प्रयास किया तो बदमाशों ने बाइक की रफ्तार तेज कर दी। प्रिया ने एक बदमाश की शर्ट पकड़ ली थी। वह करीब 500 मीटर तक घिसटती चली गई। इससे प्रिया के हाथ, पैर व कमर में गंभीर चोट लगी। पुलिस ने इस मामले में एक सप्ताह बाद ही शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका निवासी विपुल कुरैशी और राजघाट थाना क्षेत्र के तुर्कमानपुर निवासी छोटू उर्फ फिरोज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया।
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जेल में बंद शाहपुर थाना क्षेत्र के गीता वाटिका निवासी आरोपी विपुल कुरैशी उर्फ साहिल की तरफ से जमानत अर्जी दाखिल की गई थी। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार गौतम ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए जमानत अर्जी खारिज कर दी।

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