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महराजगंज: पराली जलाने पर प्रशासन सख्त, इस शख्स के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा

Sat, 06 Nov 2021 11:27 AM IST
vivek shukla संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज।
संवाद न्यूज एजेंसी, महराजगंज। Published by: vivek shukla Updated Sat, 06 Nov 2021 11:27 AM IST
सार

जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न बैठकों में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी किसान पराली न जलाए। जनपद में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्व विभाग की विभिन्न निगरानी टीमों को लगाया गया है।

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Administration strict on stubble burning in Maharajganj
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : अमर उजाला।

विस्तार

महराजगंज जिले में राजस्व विभाग की टीम द्वारा पराली जाने के आरोप में लखिमा फरुआ निवासी रम्भू गुप्ता के विरुद्ध कानूनगो बागापार द्वारा केस दर्ज कराया गया है। एडीएम पंकज कुमार वर्मा ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार प्रदेश में पराली जलाना दंडनीय अपराध है। कहा कि जनपद में जिलाधिकारी द्वारा विभिन्न बैठकों में इस बात को स्पष्ट कर दिया गया था कि कोई भी किसान पराली न जलाए। जनपद में पराली जलाने की घटनाओं को रोकने के लिए राजस्व विभाग की विभिन्न निगरानी टीमों को लगाया गया है।
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इसी क्रम में कानूनगो सौफीक अहमद की टीम ने निरीक्षण के दौरान पराली जलाते हुए मिलने पर रम्भू गुप्ता के विरुद्ध कोतवाली थाने में केस दर्ज कराया। एडीएम पंकज कुमार वर्मा ने किसानों से अपील की है कि किसान पराली कत्तई न जलाएं बल्कि इसका निस्तारण अन्य विधियों द्वारा करें, जिससे पर्यावरण व मिट्टी को नुकसान से बचाया जा सके। ऐसा नहीं करने वालों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।
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