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एसडीएमसी : 20 हजार रुपये से अधिक आय पर लगेगा पेशेवर कर

Fri, 17 Jul 2020 11:58 PM IST
नोएडा ब्यूरो अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Fri, 17 Jul 2020 11:58 PM IST
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SDMC: Professional tax will be levied on income above Rs 20 thousand
income tax - फोटो : Social Media

दक्षिण दिल्ली नगर निगम अंतर्गत किसी की दफ्तरों में 20 हजार रुपये से अधिक कमाने वाले कर्मचारियों को पेशेवर शुल्क देना पड़ेगा। निगम की स्थायी समिति ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे सदन में पेश किया जाएगा। सदन से पारित होने के बाद पेशेवर लागू हो जाएगा। निगम की महापौर अनामिका ने कहा कि इससे निगम का प्रतिवर्ष 50 करोड़ रुपये से अधिक का आय होगा।

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निगम के अनुसार संपत्तिकर विभाग को पेशेवर कर वसूलने की जिम्मेदारी दी जाएगी। दक्षिणी निगम के अंतर्गत आने वाले पंजीकृत कार्यालयों को नोटिस भेजकर उनके कर्मियों का पेशेवर कर काटने के लिए कहा जाएगा। टैक्स को निगम में जमा कराना होगा। निगम के अनुसार जिन कर्मचारियों का वेतन 20 हजार से अधिक और 50 हजार तक बीच है, उन्हें 150 रुपये रुपये प्रति माह के हिसाब से देना होगा। साथ ही जिन का वेतन 50 हजार से अधिक है उन्हें प्रति माह 200 रुपये पेशेवर कर के रूप में चुकाने होंगे। जल्द ही निगम द्वारा इस संबंध में आयकर विभाग को भी पत्र लिखा जाएगा। वहीं, इस दायरे में आने वाले स्वरोजगार लोगों को भी कर देना होगा।
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वेतन से कटेगा टैक्स
निगम के एक अधिकारी के अनुसार, जो लोग किसी कंपनी के अंतर्गत कार्यरत हैं। उनका पेशेवर कर कंपनी द्वारा सीधे वेतन से काटा जाएगा। जिसके बाद कंपनी कर को निगम के पास जमा कराएगी। वहीं, जो लोग स्वरोजगार हैं और टैक्स के दायरे में आते हैं उन्हें निगम की वेबसाइट पर जाकर पेशेवर टैक्स जमा करना होगा।
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मासिक व वार्षिक अनुसार जमा कर सकते हैं कर
निगम के अधिकारी ने बताया कि पेशेवर कर को महीने व वार्षिक आधार पर भी जमा कर सकते हैं। इसके लिए विकल्प होगा। हालांकि, फिलहाल कंपनी का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है। जिसके बाद कंपनियों से संपर्क साध कर पेशेवर कर वसूलने के लिए कहा जाएगा।

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