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ग्रेनो: 20 हजार आवंटियों को यीडा बोर्ड ने दी सौगात, 31 दिसंबर तक बिना लेट पेनल्टी के करा सकेंगे रजिस्ट्री

Sun, 04 Oct 2020 09:54 AM IST
प्राची प्रियम माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा
माई सिटी रिपोर्टर, ग्रेटर नोएडा Published by: प्राची प्रियम Updated Sun, 04 Oct 2020 09:54 AM IST
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YEIDA board extendts registry date without late penalty till December 31st
बोर्ड की बैठक के बाद फैसलों की जानकारी देते सीईओ - फोटो : अमर उजाला

यीडा बोर्ड ने शनिवार को अपने आवंटियों के लिए कई सौगातें दी हैं। बिना लेट पेनल्टी रजिस्ट्री कराने के लिए आवंटियों को और तीन महीने का समय दिया गया है। 300 वर्ग मीटर तक के भूखंड आवंटियों को अब प्राधिकरण से नक्शा पास कराने की जरूरत नहीं है। 

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सभी तरह के संपत्ति बकायेदारों के लिए रीशेड्यूलमेंट योजना 31 मार्च तक बढ़ा दी गई है। शनिवार को आयोजित 68वीं बोर्ड बैठक के बाद यमुना प्राधिकरण के सीईओ डॉ. अरुणवीर सिंह ने बताया कि सभी तरह की संपत्ति के आवंटियों को प्लॉट की रजिस्ट्री कराने के लिए 30 सितंबर तक का समय दिया गया था। 
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कोरोना महामारी के चलते आवंटी रजिस्ट्री नहीं कर सके। इस वजह से बोर्ड ने बिना लेट पेनल्टी के 31 दिसंबर तक रजिस्ट्री कराने की छूट दे दी है। इससे करीब 20 हजार आवंटियों को फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण बोर्ड ने री-शेड्यूलमेंट योजना को 31 मार्च 2021 तक के लिए बढ़ा दिया है। यह छूट भी 30 सितंबर को खत्म हो गई थी।
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इसके साथ ही इस योजना में आवेदन करने वालों को पहले कुल रकम का 25 प्रतिशत जमा करना पड़ता था, शेष बकाया रकम की किश्त बनाई जाती थी। अब 15 फीसदी रकम जमा करनी होगी। शेष रकम की किस्त बना दी जाएगी। 

इस योजना में प्राधिकरण की तरफ से आवंटित सभी प्रकार की संपत्तियों के बकायेदार शामिल होंगे। बोर्ड ने यह भी निर्णय लिया है कि यमुना प्राधिकरण में अब 300 वर्ग मीटर के भूखंड का नक्शा पास नहीं कराना पडे़गा। आर्किटेक्ट से पास नक्शा ही मान्य होगा। 

इससे आवंटियों को बड़ी राहत मिलेगी। यमुना प्राधिकरण के चेयरमैन आलोक टंडन की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के सीईओ नरेंद्र भूषण व नोएडा प्राधिकरण की सीईओ ऋतु माहेश्वरी भी शामिल रहीं।

उद्यमियों को आवंटन राशि जमा करने को तीन माह का समय 

यमुना प्राधिकरण बोर्ड ने नए उद्यमियों को भी राहत दी है। सेक्टर-29, 32 व 33 में उद्योगों के लिए जमीन आवंटित की गई है। योजना में कुल कीमत का 10 प्रतिशत आवेदन करते समय और 20 प्रतिशत पैसा आवंटन होने के बाद देना था। करीब 680 आवंटियों ने आवंटन राशि जमा नहीं की है। अब ये आवंटी 31 दिसंबर तक पैसा जमा कर सकेंगे। उनसे साधारण ब्याज दर ही लिया जाएगा।

31 मार्च तक नहीं बढ़ेंगी जमीन की दरें
नोएडा एयरपोर्ट के चलते यमुना प्राधिकरण एरिया में निवेशकों का रुझान काफी बढ़ा है। अटकलें लगाई जा रहीं थीं कि यमुना प्राधिकरण जमीन की आवंटन दरें बढ़ा सकता है, लेकिन प्राधिकरण बोर्ड ने फिलहाल चालू वित्तीय वर्ष में जमीन की दरें नहीं बढ़ाने का फैसला लिया है। वर्तमान दरें ही 31 मार्च 2021 तक लागू रहेंगी।

8.5 फीसदी ब्याज दर पर बोर्ड की मुहर
यमुना प्राधिकरण ने अपने बकायेदारों के लिए बीते एक जुलाई से 8.5 फीसदी ब्याजदर लागू कर दी है। यीडा बोर्ड ने भी इसपर अपनी मुहर लगा दी है। हर तरह के बकाएदारों से अब यही ब्याज दर लागू होगी। हर साल जनवरी व जुलाई में एसबीआई की मर्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड बेस्ड लेंडिंग रेट (एमसीएलआर) पर दरें रिवाइज भी होंगी। 

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