फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   "without the consent of her no one have right to touch her'

'महिला की सहमति के बिना उसे किसी को छूने का अधिकार नहीं'

Tue, 27 Oct 2015 10:53 PM IST
Updated Tue, 27 Oct 2015 10:53 PM IST
विज्ञापन
"without the consent of her no one have right to touch her'

महिला की सहमति के बिना उसे छूने का किसी को अधिकार नहीं है। यह टिप्पणी सत्र अदालत ने आर्मी अस्पताल कर्मी की सजा कायम रखते हुए की है।

विज्ञापन


निचली अदालत ने छेड़छाड़ मामले में दोषी ठहराते हुए कर्मी को छह माह की सजा सुनाई थी। इस फैसले को उसने सत्र अदालत में चुनौती दी थी।

द्वारका जिला अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वीरेंद्र भट ने आर्मी अस्पताल के स्टेनोग्राफर अशोक कुमार की याचिका खारिज करते हुए कहा कि रिकॉर्ड से साफ है कि याची ने पीड़िता को छेड़छाड़ के इरादे से अपने चैंबर में खींचा।

विज्ञापन

जब वो काम कर रही थी तो अशोक कुमार ने उससे छेड़छाड़ की

"without the consent of her no one have right to touch her'

सत्र अदालत ने याचिका खारिज करते हुए उसे मिली छह माह की कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा को कायम रखा है।


अदालत ने मामले में पीड़िता छात्रा के बयान को भरोसेमंद मानते हुए कहा कि बयान उस शिकायत से मेल खाता है जो उसने थाने व जांच के दौरान पुलिस को दिया।

अभियोजन के मुताबिक धौला कुआं थाना पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर 2 फरवरी 2011 को एफआईआर दर्ज की थी। पीड़िता का आरोप था कि जब वह सीटी सेंटर में काम कर रही थी तो अशोक कुमार ने उससे छेड़छाड़ की।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed