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वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मामला: दिल्ली की अदालत ने क्रिश्चियन मिशेल की याचिका खारिज की

Sat, 16 Feb 2019 05:30 PM IST
Trainee Trainee भाषा, नई दल्ली
भाषा, नई दल्ली Published by: Trainee Trainee Updated Sat, 16 Feb 2019 05:30 PM IST
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VVIP helicopter case: Delhi court rejects Christian Mitchell's plea
delhi high court

दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को क्रिश्चियन मिशेल की जमानत याचिका खारिज कर दी। मिशेल को अगस्तावेस्टलैंड वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की खरीद में कथित 3,600 करोड़ रुपये के घोटाला मामले में गिरफ्तार किया गया है। 

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सीबीआई और प्रवर्तन निदेशालय की ओर से दायर किए गए मामलों में विशेष न्यायाधीश अरविंद कुमार ने मिशेल की याचिका खारिज कर दी। मिशेल को दुबई से प्रत्यर्पित किया गया है। पिछले साल 22 दिसंबर को प्रवर्तन निदेशालय ने उसे गिरफ्तार किया। 
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प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दर्ज मामले में पांच जनवरी को मिशेल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इस घोटाले से जुड़े सीबीआई के मामले में वह न्यायिक हिरासत में हैं। मिशेल उन तीन कथित बिचौलियों में से एक हैं जिसकी जांच प्रवर्तन निदेशालय और केंद्रीय जांच एजेंसी कर रही है। दो अन्य व्यक्ति गुइदो हाश्के और कार्लो गेरोसा हैं। 
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