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Unnao Case: कुलदीप सेंगर ने SC का दरवाजा खटखटाया, पीड़िता के पिता की हिरासत में मौत मामले में जमानत की अपील

Sat, 07 Feb 2026 06:06 PM IST
विकास कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विकास कुमार Updated Sat, 07 Feb 2026 06:06 PM IST
सार

पीड़ित के पिता की पुलिस हिरासत में मौत उन्नाव दुष्कर्म मामले के दौरान हुई थी। इस घटना ने मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया था। सेंगर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को इस नए मामले में फंसाया जा रहा है और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। 

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Unnao Case Kuldeep Sengar reaches SC bail plea to be heard in case of custodial death of victims father
पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर - फोटो : एएनआई

विस्तार

उन्नाव दुष्कर्म मामले में सजा काट रहे पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने पीड़ित की पिता की पुलिस हिरासत में हुई मौत से जुड़े मामले में दायर उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए 9 फरवरी की तारीख तय की है। यह याचिका ऐसे समय पर आई है जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने 19 जनवरी को सेंगर को जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला
कुलदीप सिंह सेंगर ने अपनी जमानत याचिका में कहा है कि उन्हें पीड़ित के पिता की हिरासत में हुई मौत के मामले में गलत तरीके से फंसाया गया है। उनकी ओर से दलील दी गई है कि इस मामले में उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट इस याचिका पर 9 फरवरी को सुनवाई करेगा। यह ध्यान देने योग्य है कि दुष्कर्म के मामले में उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें पहले दी गई जमानत पर फिलहाल रोक लगी हुई है।

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पिता की मौत का मामला
पीड़ित के पिता की पुलिस हिरासत में मौत उन्नाव दुष्कर्म मामले के दौरान हुई थी। इस घटना ने मामले को और अधिक संवेदनशील बना दिया था। सेंगर के वकील ने सुप्रीम कोर्ट में दलील देते हुए कहा कि उनके मुवक्किल को इस नए मामले में फंसाया जा रहा है और उन्हें जमानत मिलनी चाहिए। हालांकि, दिल्ली उच्च न्यायालय ने इस मामले में उन्हें जमानत देने से इनकार कर दिया था।

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क्या है दुष्कर्म मामले की स्थिति
कुलदीप सिंह सेंगर को उन्नाव दुष्कर्म मामले में दोषी ठहराया गया है और वह वर्तमान में जेल में सजा काट रहे हैं। इस मामले में उन्हें उच्च न्यायालय से जमानत मिली थी, लेकिन यह जमानत फिलहाल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा रोकी गई है। अब पिता की मौत के मामले में दायर नई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला महत्वपूर्ण होगा।

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