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दिल्ली के आनंदपुरी में कोई प्राकृतिक तालाब नहीं : डीडीए
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- एनजीटी पिछले साल आनंद पुरी गोविंद गढ़ टैंक रोड रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की तरफ से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है
संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया कि करोल बाग स्थित आनंदपुरी में कोई प्राकृतिक तालाब नहीं है। यहां निवासियों ने एक स्कूल की तरफ से अवैध निर्माण और अतिक्रमण का आरोप लगाया है। 100 फुट लंबी सड़क को फिर से खोलने और एक पार्क व तालाब पर अतिक्रमण की मांग वाली एक याचिका का जवाब देते हुए डीडीए ने कहा कि 45 एकड़ का यह भूखंड 1964-65 में अधिग्रहित किया गया था। अधिकारिक दस्तावेज में कोई तालाब दर्ज नहीं है। डीडीए ने अपने जवाब में कहा कि विवादित भूमि 45 एकड़ की एक बड़ी भूमि का हिस्सा थी, जिसका अधिग्रहण वर्ष 1964-65 में किया गया था। इसे प्रतिवादी को हस्तांतरित कर दिया गया था।
डीडीए ने कहा कि एकमात्र मौजूदा तालाब प्रसाद नगर (खसरा 578) में है, जो विवादित भूमि से बाहर था। एनजीटी पिछले साल आनंद पुरी गोविंद गढ़ टैंक रोड रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उसमें आरोप लगाया गया था कि फेथ अकादमी स्कूल ने एक पार्क और एक प्राकृतिक तालाब पर अतिक्रमण कर लिया है। याचिका में 100 फुट लंबी एक सड़क को फिर से खोलने की भी मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि इसके बंद होने से निवासियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) को बताया कि करोल बाग स्थित आनंदपुरी में कोई प्राकृतिक तालाब नहीं है। यहां निवासियों ने एक स्कूल की तरफ से अवैध निर्माण और अतिक्रमण का आरोप लगाया है। 100 फुट लंबी सड़क को फिर से खोलने और एक पार्क व तालाब पर अतिक्रमण की मांग वाली एक याचिका का जवाब देते हुए डीडीए ने कहा कि 45 एकड़ का यह भूखंड 1964-65 में अधिग्रहित किया गया था। अधिकारिक दस्तावेज में कोई तालाब दर्ज नहीं है। डीडीए ने अपने जवाब में कहा कि विवादित भूमि 45 एकड़ की एक बड़ी भूमि का हिस्सा थी, जिसका अधिग्रहण वर्ष 1964-65 में किया गया था। इसे प्रतिवादी को हस्तांतरित कर दिया गया था।
डीडीए ने कहा कि एकमात्र मौजूदा तालाब प्रसाद नगर (खसरा 578) में है, जो विवादित भूमि से बाहर था। एनजीटी पिछले साल आनंद पुरी गोविंद गढ़ टैंक रोड रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा है। उसमें आरोप लगाया गया था कि फेथ अकादमी स्कूल ने एक पार्क और एक प्राकृतिक तालाब पर अतिक्रमण कर लिया है। याचिका में 100 फुट लंबी एक सड़क को फिर से खोलने की भी मांग की गई थी, जिसमें दावा किया गया था कि इसके बंद होने से निवासियों को लंबा चक्कर लगाना पड़ रहा है।
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