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शक के घेरे में महिला विधायक की डिग्री, 12वीं या बीएड पास

Fri, 03 Jul 2015 10:23 AM IST
Updated Fri, 03 Jul 2015 10:23 AM IST
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The AAP MLA's in problems now, charged with bogus information

पालम विधानसभा क्षेत्र से आप विधायक भावना गौड़ के खिलाफ अपने शपथपत्र में शैक्षणिक योग्यता की गलत जानकारी देने का आरोप लगाते हुए याचिका दायर की गई है।

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अदालत ने चुनाव आयोग को भावना गौड़ द्वारा पेश शपथपत्र व अन्य दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है। द्वारका अदालत स्थित मैट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा के समक्ष यह याचिका अधिवक्ता एसएन वर्मा ने दायर की है।
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उन्होंने आरोप लगाया कि भावना गौड़ ने पालम विधानसभा के चुनाव में वर्ष 2013 व 2015 में नामांकन के दौरान अपनी शैक्षणिक योग्यता अलग-अलग दिखाई है।

शपथपत्र में दी गलत जानकारी

The AAP MLA's in problems now, charged with bogus information

उन्होंने कहा कि वर्ष 2013 के चुनावों में भावना गौड़ ने चुनाव आयोग के समक्ष शपथ पत्र दायर जो जानकारी दी है उसमें स्वयं को 12वीं पास दिखाया है। इसके बाद वर्ष 2015 को हुए विधानसभा चुनावों के दौरान उन्होंने अपने नामांकन पत्र के साथ दी जानकारी में स्वयं को बीए, बी.एड दिखाया है।


दोनों शपथपत्रों में उन्होंने अपनी शैक्षणिक योग्यता अलग बताई है। याची ने कहा कि जनप्रतिनिधि कानून 1951 की धारा 125 ए के तहत शपथपत्र सहित गलत जानकारी देना एक अपराध है।


ऐसे में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया जाए। अदालत ने मामले की सुनवाई 25 जुलाई तय करते हुए चुनाव आयोग को भावना द्वारा पेश सभी दस्तावेज पेश करने का निर्देश दिया है।

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