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मानहानि केस में कोर्ट में पेश नहीं हुए कीर्ति, अदालत में 30 मई को अगली सुनवाई

Sat, 20 May 2017 09:36 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली
ब्यूरो/अमर उजाला, नई दिल्ली Updated Sat, 20 May 2017 09:36 AM IST
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 Suspended BJP MP Kirti Azad directed to appear delhi court in defamation case
कीर्ति आजाद - फोटो : PTI

पूर्व क्रिकेटर व निलंबित भाजपा सांसद कीर्ति आजाद शुक्रवार को मानहानि मामले में पेश नहीं हुये। पत्नी के खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्होंने पेशी से छूट ले ली। अदालत ने मामले की सुनवाई के लिये 30 मई की तारीख तय की है।   

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अदालत ने नौ दिसंबर मानहानि की शिकायत पर संज्ञान लेते हुये कीर्ति आजाद को बतौर आरोपी समन जारी किया था। आजाद के खिलाफ एक अधिवक्ता ने मानहानि की शिकायत दायर की थी।     
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तीस हजारी स्थित महानगर दंडाधिकारी अभिलाष मल्होत्रा ने कीर्ति आजाद के वकीलों के आग्रह पर उन्होंने एक दिन के लिये पेशी से छूट दे दी। आजाद के वकीलों ने अर्जी दायर कर कहा था कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। इसलिये वह कोर्ट में पेश नहीं हो सकते। लिहाजा उन्हें पेशी से एक दिन की छूट प्रदान की जाये।    
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मामले में शिकायतकर्ता वकील गौतम दत्ता का दावा था कि आजाद ने 15 सितंबर को कई लोगों को एक ई मेल भेजा था। इस मेल में कहा गया कि डीडीसीए अधिकारियों को खुश करने के लिये गौतम दत्ता झूठे मुकदमे दायर करता था।  
     
पीड़ित अधिवक्ता का कहना था कि आजाद ने बीसीसीआई लोकपाल व अन्य अधिकारियों को उसके खिलाफ एक आपत्तिजनक ई मेल भेजा था जिसमें भद्दी भाषा का उसके लिये इस्तेमाल किया गया। इस ई मेल को काफी लोगों को भेजा गया था जिससे उसकी मानहानि हुई।       


अदालत ने समन जारी करते हुये कहा ई मेल को पढने से साफ है शिकायतकर्ता की नकारात्मक तस्वीर पेश की गई कि वह डीडीसीए अधिकारियों को खुश करने के लिये कथित रूप से झूठे मुकदमे दायर करता है।      

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