फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Supreme Court refuses to ban campaign against encroachment

SC : अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर रोक लगाने से इंकार, केंद्र, ASI और DDA से मांगा जवाब, सुनवाई आज

Tue, 02 May 2023 06:11 AM IST
Digvijay Singh अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Tue, 02 May 2023 06:11 AM IST
सार

दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा, रिलोकेशन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने पीठ से कुछ समय देने का आग्रह किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई मंगलवार को करने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन
Supreme Court refuses to ban campaign against encroachment
फाइल फोटो - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के तुगलकाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया। दिल्ली नगर निगम के रविवार को तुगलकाबाद में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को चुनौती वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार, एएसआई और डीडीए से जवाब मांगा है। इस मामले में मंगलवार यानी आज विस्तृत सुनवाई होगी।

विज्ञापन


सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के समक्ष वरिष्ठ वकील कॉलिन गोंजाल्विस ने सोमवार को याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की। सीजेआई ने उन्हें जस्टिस खन्ना के समक्ष मामले का उल्लेख करने का निर्देश दिया। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की पीठ के समक्ष गोंजाल्विस ने बताया कि कई साल पहले तुगलकाबाद किले के आसपास के क्षेत्रों को खाली करने का आदेश दिया गया था। दिल्ली सरकार ने निवासियों के लिए वैकल्पिक पुनर्वास की पेशकश की थी। लेकिन अभी तक रिलोकेशन नहीं किया गया है। इस पर पीठ ने कहा, क्षेत्र में बहुत अधिक अनधिकृत अतिक्रमण था। 2013 के भूमि अधिग्रहण अधिनियम के तहत, मुआवजे की रकम को देखते हुए इतनी भूमि का अधिग्रहण करना अब मुश्किल है।

विज्ञापन

 

दिल्ली सरकार के वकील शादान फरासत ने कहा, रिलोकेशन की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। उन्होंने पीठ से कुछ समय देने का आग्रह किया। हालांकि शीर्ष अदालत ने अगली सुनवाई मंगलवार को करने का निर्णय लिया है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed