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सुनंदा पुष्कर मौत मामला: शशि थरूर के खिलाफ आज फिर तय नहीं हुए आरोप, 18 अगस्त तक टली सुनवाई

Tue, 27 Jul 2021 02:00 PM IST
पूजा त्रिपाठी अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: पूजा त्रिपाठी Updated Tue, 27 Jul 2021 02:00 PM IST
सार

स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मामले की सुनवाई तब स्थगित कर दी जब शशि थरूर की ओर से एक ताजा आवेदन देते हुए मामले में कुछ और कागजात पेश करने की इजाजत मांगी गई...

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sunanda pusjkar death case delhi court defers to frame charges on shashi tharoor to 18 august
सुनंदा पुष्कर-शशि थरूर (फाइल फोटो) - फोटो : PTI

विस्तार

सुनंदा पुष्कर मौत मामले में सुनवाई कर रही दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश टाल दिए हैं। अब अदालत इस मामले में अगली सुनवाई 18 अगस्त को करेगी। इस बीच अदालत ने प्रॉसीक्यूशन को इस मामले में जरूरी बातें रखने की इजाजत दे दी।

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स्पेशल जज गीतांजलि गोयल ने मामले की सुनवाई तब स्थगित कर दी जब शशि थरूर की ओर से एक ताजा आवेदन देते हुए मामले में कुछ और कागजात पेश करने की इजाजत मांगी गई। मामले की सुनवाई के दौरान मंगलवार को अतिरिक्त सरकारी वकील अतुल श्रीवास्तव ने कहा कि आरोप तय करने के मामले में वह अदालत के सामने कुछ नए जजमेंट लाना चाहते  हैं।
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वकील की इस बात को स्वीकार करते हुए जज ने कहा कि मैं इसके आगे किसी भी नए आवेदन पर सुनवाई नहीं करूंगी। आगामी 18 तारीख को सुबह 11.00 बजे इस मामले में आदेश जारी किया जाएगा। इस मामले में दिल्ली पुलिस ने आत्महत्या के लिए उकसाने यानी आईपीसी की धारा 306, 498ए और 302(हत्या) के तहत मुकदमा दर्ज किया है।
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सुनंदा पुष्कर का शव जनवरी 2014 में दिल्ली के एक होटल में पाया गया था। 2015 में इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। 2018 में कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने और वैवाहिक क्रूरता की धाराएं लगाई गई थीं।   

 

 

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