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आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया आरोपमुक्त
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
Updated Sat, 17 Nov 2018 06:51 PM IST
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फाइल फोटो
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आपराधिक मानहानि के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपमुक्त कर दिया है। केजरीवाल के खिलाफ यह केस साल 2016 में राज्यसभा सांसद सुभाष चन्द्रा ने दायर की थी।
इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेरा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में भी केजरीवाल को बरी कर दिया था। केजरीवाल ने साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर टेलीविजन प्रोग्राम में और प्रदर्शन के दौरान अभद्र टिप्पणी थी।
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इसी टिप्पणी के लिए शीला के राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने केजरीवाल पर केस किया था जो अब तक चल रहा था। आरोप के मुताबिक, केजरीवाल ने दावा किया था कि शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों के बीच गठबंधन था।
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Delhi's Patiala House Court today discharged Delhi CM Arvind Kejriwal in the criminal defamation case filed against him by Rajya Sabha MP Subhash Chandra in 2016.
— ANI (@ANI) November 17, 2018विज्ञापन
इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेरा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में भी केजरीवाल को बरी कर दिया था। केजरीवाल ने साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर टेलीविजन प्रोग्राम में और प्रदर्शन के दौरान अभद्र टिप्पणी थी।
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इसी टिप्पणी के लिए शीला के राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने केजरीवाल पर केस किया था जो अब तक चल रहा था। आरोप के मुताबिक, केजरीवाल ने दावा किया था कि शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों के बीच गठबंधन था।