फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Patiala House Court discharged Delhi CM Arvind Kejriwal in criminal defamation case

आपराधिक मानहानि मामले में केजरीवाल को मिली बड़ी राहत, कोर्ट ने किया आरोपमुक्त

Sat, 17 Nov 2018 06:51 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, दिल्ली Updated Sat, 17 Nov 2018 06:51 PM IST
विज्ञापन
Patiala House Court discharged Delhi CM Arvind Kejriwal in criminal defamation case
फाइल फोटो
आपराधिक मानहानि के एक मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आरोपमुक्त कर दिया है। केजरीवाल के खिलाफ यह केस साल 2016 में राज्यसभा सांसद सुभाष चन्द्रा ने दायर की थी।
विज्ञापन

 


इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने कांग्रेस नेता पवन खेरा द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में भी केजरीवाल को बरी कर दिया था। केजरीवाल ने साल 2013 में तत्कालीन मुख्यमंत्री शीला दीक्षित पर टेलीविजन प्रोग्राम में और प्रदर्शन के दौरान अभद्र टिप्पणी थी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इसी टिप्पणी के लिए शीला के राजनीतिक सचिव पवन खेड़ा ने केजरीवाल पर केस किया था जो अब तक चल रहा था। आरोप के मुताबिक, केजरीवाल ने दावा किया था कि शीला दीक्षित और बिजली कंपनियों के बीच गठबंधन था। 
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed