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Vivo Money Laundering Case: लावा के एमडी की जमानत याचिका पर आदेश सुरक्षित, अदालत 12 जनवरी को सुनाएगी फैसला
Mon, 08 Jan 2024 07:51 PM IST
आकाश दुबे
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: आकाश दुबे
Updated Mon, 08 Jan 2024 07:51 PM IST
सार
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 10 अक्तूबर को हरिओम राय को चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक के साथ गिरफ्तार किया था।
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पटियाला हाउस कोर्ट
- फोटो : फाइल फोटो
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विस्तार
चीनी स्मार्टफोन निर्माता वीवो के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में लावा इंटरनेशनल के प्रबंध निदेशक हरिओम राय की जमानत याचिका पर अदालत ने सोमवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया। अदालत 12 जनवरी को फैसला सुनाएगी। राय ने मेडिकल आधार पर जमानत मांगी है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पिछले साल 10 अक्तूबर को राय को चीनी नागरिक गुआंगवेन उर्फ एंड्रयू कुआंग, चार्टर्ड अकाउंटेंट नितिन गर्ग और राजन मलिक के साथ गिरफ्तार किया था।
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पटियाला हाउस कोर्ट के विशेष न्यायाधीश किरण गुप्ता ने 20 दिसंबर को जांच एजेंसी की ओर से दायर आरोप पत्र पर संज्ञान लिया था और न्यायिक हिरासत में बंद आरोपियों को 19 फरवरी को तलब किया था। पिछले साल 19 दिसंबर को ईडी ने वीवो इंडिया के तीन अन्य शीर्ष अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। इनमें वीवो इंडिया के अंतरिम सीईओ होंग जुक्वान, वीवो के मुख्य वित्तीय अधिकारी (सीएफओ) हरिंदर दहिया और सलाहकार हेमंत मुंजाल शामिल हैं। इन्हें हाल ही में अदालत से जमानत मिल गई थी। जांच एजेंसी ने अदालत के आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है।
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