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राउज एवेन्यू कोर्ट: यूएपीए मामले में दीपक खत्री और ऋषभ की बढ़ी मुश्किलें, अदालत ने एक अक्तूबर तक भेजा जेल
Sat, 05 Sep 2026 06:28 PM IST
Rahul Kumar Tiwari
एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली
Published by: Rahul Kumar Tiwari
Updated Sat, 05 Sep 2026 06:28 PM IST
सार
राउज एवेन्यू कोर्ट ने यूएपीए मामले में अधिवक्ता दीपक नंदा उर्फ दीपक खत्री और ऋषभ कपूर को एक अक्तूबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दोनों को तीन दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया था।
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कोर्ट का फैसला
- फोटो : अमर उजाला
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विस्तार
दिल्ली राउज एवेन्यू कोर्ट ने शनिवार को अधिवक्ता दीपक खत्री और ऋषभ कपूर को एक अक्तूबर 2026 तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया। यह मामला दिल्ली पुलिस द्वारा यूएपीए के तहत दर्ज किया गया है। आरोप कथित तौर पर अवैध हथियारों की आपूर्ति और रंगदारी से जुड़े हैं। ड्यूटी स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने अभियोजन और बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद यह आदेश दिया।
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दोनों आरोपियों को तीन दिन की पुलिस हिरासत पूरी होने के बाद अदालत में पेश किया गया था। दिल्ली पुलिस ने 27 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी। पुलिस ने कहा था कि जांच अभी जारी है और इस दौरान आरोपियों को हिरासत में रखना जरूरी है। अदालत ने न्यायिक हिरासत मंजूर करते हुए कहा कि जांच लंबित है। जांच अधिकारी के आवेदन और केस डायरी में दर्ज तथ्यों से जांच में प्रगति दिखती है। जुटाए गए साक्ष्य आरोपियों की कथित संलिप्तता का संकेत देते हैं।
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स्पेशल जज प्रशांत शर्मा ने जांच पूरी करने के उद्देश्य से आगे न्यायिक हिरासत को आवश्यक बताया। उन्होंने पुलिस हिरासत के पिछले आदेशों को भी ध्यान में रखा। अदालत ने आरोपियों को 26 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजा है। उन्हें एक अक्तूबर 2026 को अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया जाएगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए दोनों को जेल में अलग-अलग बैरक में रखने का निर्देश दिया गया। जेल अधीक्षक को उनकी सुरक्षा के लिए पर्याप्त सावधानी बरतने को कहा गया है।
गिरफ्तारी और पिछली हिरासत
दीपक खत्री को 25 अगस्त को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया था। वह जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कानूनी टीम का सदस्य बताया जाता है। इससे पहले 26 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दीपक खत्री को तीन दिन की पुलिस हिरासत दी थी। ऋषभ कपूर को दो सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसे भी दीपक खत्री के साथ तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दीपक खत्री से हिरासत में पूछताछ की मांग की थी। पुलिस ने उसके फोन से निकाले गए करीब 100 जीबी डेटा के विश्लेषण के लिए हिरासत की जरूरत बताई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी आरोपी से पूछताछ की थी।
गिरफ्तारी और पिछली हिरासत
दीपक खत्री को 25 अगस्त को इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर पकड़ा गया था। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने उसे गिरफ्तार किया था। वह जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की कानूनी टीम का सदस्य बताया जाता है। इससे पहले 26 अगस्त को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दीपक खत्री को तीन दिन की पुलिस हिरासत दी थी। ऋषभ कपूर को दो सितंबर को गिरफ्तार किया गया था। उसे भी दीपक खत्री के साथ तीन दिन की पुलिस हिरासत में भेजा गया था। पिछली सुनवाई के दौरान दिल्ली पुलिस ने दीपक खत्री से हिरासत में पूछताछ की मांग की थी। पुलिस ने उसके फोन से निकाले गए करीब 100 जीबी डेटा के विश्लेषण के लिए हिरासत की जरूरत बताई थी। इंटेलिजेंस ब्यूरो और राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने भी आरोपी से पूछताछ की थी।
पुलिस जांच और बरामदगी
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि मामले में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों से 33 अवैध सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल बरामद हुई हैं। इनमें दो सब-मशीन गन और 368 जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि 24 अगस्त 2026 को 18 गिरफ्तार आरोपियों और फरार सरगना शहबाज अंसारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
26 अगस्त को पुलिस हिरासत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा था कि आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। इसलिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक मानी गई थी। स्पेशल जज ने अपराध की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक इतिहास और तकनीकी पहलुओं को देखते हुए हिरासत में पूछताछ को उचित बताया था। अदालत ने सह-आरोपियों के खुलासे वाले बयानों में आरोपियों के नाम होने पर भी गौर किया था।
दिल्ली पुलिस ने अदालत को बताया था कि मामले में 20 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों से 33 अवैध सेमी-ऑटोमैटिक पिस्तौल बरामद हुई हैं। इनमें दो सब-मशीन गन और 368 जिंदा कारतूस शामिल हैं। पुलिस ने यह भी बताया कि 24 अगस्त 2026 को 18 गिरफ्तार आरोपियों और फरार सरगना शहबाज अंसारी के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया जा चुका है।
26 अगस्त को पुलिस हिरासत मंजूर करते हुए अदालत ने कहा था कि आरोप राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित हैं। इसलिए हिरासत में पूछताछ आवश्यक मानी गई थी। स्पेशल जज ने अपराध की गंभीरता, आरोपी के आपराधिक इतिहास और तकनीकी पहलुओं को देखते हुए हिरासत में पूछताछ को उचित बताया था। अदालत ने सह-आरोपियों के खुलासे वाले बयानों में आरोपियों के नाम होने पर भी गौर किया था।
आतंकी मॉड्यूल और आरोप
मामले में लगाए गए आरोप यूएपीए और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे से संबंधित हैं। पुलिस जांच के अनुसार, आम लोगों में दहशत पैदा करने के उद्देश्य से हथियार एकत्र किए जा रहे थे। इनका उपयोग कुछ आयोजनों में बड़ी सार्वजनिक सभाओं के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी के लिए किया जाना था। पुलिस ने बताया कि दीपक खत्री के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। 25 अगस्त को आईजीआई हवाईअड्डे पर पहुंचने पर उसे पकड़ा गया। लगातार पूछताछ के बाद दीपक नंदा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने शाहबाज अंसारी द्वारा हर्षपाल सिंह रूबल और निशांत अरोड़ा के जरिये स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया। मामले की जांच अभी जारी है।
मामले में लगाए गए आरोप यूएपीए और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरे से संबंधित हैं। पुलिस जांच के अनुसार, आम लोगों में दहशत पैदा करने के उद्देश्य से हथियार एकत्र किए जा रहे थे। इनका उपयोग कुछ आयोजनों में बड़ी सार्वजनिक सभाओं के दौरान अंधाधुंध गोलीबारी के लिए किया जाना था। पुलिस ने बताया कि दीपक खत्री के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर जारी किया गया था। 25 अगस्त को आईजीआई हवाईअड्डे पर पहुंचने पर उसे पकड़ा गया। लगातार पूछताछ के बाद दीपक नंदा को गिरफ्तार किया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी ने शाहबाज अंसारी द्वारा हर्षपाल सिंह रूबल और निशांत अरोड़ा के जरिये स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी मॉड्यूल में अपनी संलिप्तता का खुलासा किया। मामले की जांच अभी जारी है।