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दिल्ली की अदालतों का सामान्य संचालन 30 नवंबर तक स्थगित, नया रोस्टर लागू
Sat, 10 Oct 2020 03:58 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sat, 10 Oct 2020 03:58 AM IST
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दिल्ली हाईकोर्ट ने कोरोना महामारी के मद्देनजर दिल्ली की सभी अदालतों का सामान्य संचालन अब 30 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दिया। शुक्रवार से हाईकोर्ट समेत सभी अदालतों में नया रोस्टर लागू कर दिया गया। इसके तहत पहले से सूचीबद्ध मामलों समेत अन्य मामलों की सुनवाई भी आगे के लिए सुनिश्चित की गई है।
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हाईकोर्ट के रजिस्टर जनरल मनोज जैन की ओर से जारी परिपत्र में कहा गया है कि वर्ष 2018, 2019 और 2020 के मामलों की सुनवाई नए रोस्टर के तहत 17 नवंबर से शुरू होगी। परिपत्र में यह भी कहा गया कि हाईकोर्ट के समक्ष 9 अक्तूबर से 20 अक्तूबर के बीच में सूचीबद्ध मामलों की सुनवाई अब 15 दिसंबर से 24 दिसंबर के बीच होगी। 12 अक्तूबर से संयुक्त रजिस्टर की दो अदालतों में व्यक्तिगत सुनवाई की जाएगी, जबकि अन्य अदालतों में मामलों की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी।
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उल्लेखनीय है कि 25 मार्च से हाईकोर्ट समेत दिल्ली की सभी अदालतों में व्यक्तिगत सुनवाई पर रोक लगाई गई थी और इसके बाद जरूरी मामलों पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई शुरू की गई। अब तक कोरोना महामारी के प्रभाव के चलते कदालतों का संचालन कई बार स्थगित कर दिया गया है।
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