फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   One month parole for murder convict for taking son to exam

Delhi: 'यह बच्चे के हित में', परीक्षा में बेटे को ले जाने के लिए हत्या के दोषी को एक महीने की पैरोल

Wed, 21 Feb 2024 06:48 PM IST
विजय पुंडीर अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: विजय पुंडीर Updated Wed, 21 Feb 2024 06:48 PM IST
विज्ञापन
One month parole for murder convict for taking son to exam
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला।

उच्च न्यायालय ने हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा पाए दोषी को बोर्ड परीक्षाओं के लिए अपने बेटे के साथ जाने के लिए एक महीने की पैरोल दी है। अदालत ने कहा, यह बच्चे के हित में है।

विज्ञापन


न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा ने कहा, बच्चे की शिक्षा में माता-पिता की भागीदारी के महत्व को ध्यान में रखते हुए ऐसे अवसरों को सुविधाजनक बनाना महत्वपूर्ण है। खासकर उन परिस्थितियों में जहां पिता अपनी माता-पिता की जिम्मेदारियों के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है, और जहां अन्य माता-पिता यानी याचिकाकर्ता की पत्नी ऐसा करने की स्थिति में नहीं हो सकती है बेटे के साथ परीक्षा केंद्र पर जाएं।
विज्ञापन


न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा कि ऐसे मुद्दों से निपटते समय न्यायालय को राज्य के प्रतिस्पर्धी हितों के साथ-साथ माता-पिता की अपने बच्चों के साथ-साथ उनकी शैक्षणिक गतिविधियों के प्रति अंतर्निहित जिम्मेदारी को भी संतुलित करना चाहिए।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed