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Noida News: नोटिस वापस लेकर अतिरिक्त निर्माण को करें रेगुलराइज
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-सेक्टर 22 में प्राधिकरण की ओर से जारी नोटिस का निवासियों ने दिया जवाब
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर 22 में बने घरों में अतिरिक्त निर्माण को लेकर नोएडा प्राधिकरण की ओर से धारा-10 के तहत जारी हुए नोटिस का निवासियों ने जवाब दिया है। निवासियों की ओर से नोएडा प्राधिकरण को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से निवासियों ने मांग की है कि प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए नोटिस को वापस ले लिया जाए। निवासियों की ओर से जो अतिरिक्त निर्माण किया गया है उसे रेगुलराइज किया जाए।
ज्ञापन के माध्यम से निवासियों ने कहा है कि यहां 1976-77 में तत्कालीन सरकार की ओर से निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के लिए नोएडा में आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। ऐसे में लोगों ने अपनी जीवन की जमापूंजी से यहां पर घर खरीदे थे और रहना शुरू कर दिया था। यहां रहते हुए साल बीतते गए और लोगों का परिवार भी बढ़ने लगा। ऐसे में लोगों को जब अतिरिक्त जगह की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने यहां पर अपनी जरूरत के मुताबिक निर्माण कर लिया। लंबे अरसे के बाद इस संबंध में अब निवासियों को प्राधिकरण की ओर से धारा-10 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे में यहां निवासियों में दहशत का माहौल हो गया है। निवासियों का कहना है कि नोटिस जारी करते हुए रैंप व नाली कवर कर पार्क बनाने का आरोप भी लगाया गया है। नोटिस जारी करने से पहले इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण को ध्यान देना चाहिए कि 50 मीटर और 80 मीटर के घर पर पार्क बनना संभव होगा।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। सेक्टर 22 में बने घरों में अतिरिक्त निर्माण को लेकर नोएडा प्राधिकरण की ओर से धारा-10 के तहत जारी हुए नोटिस का निवासियों ने जवाब दिया है। निवासियों की ओर से नोएडा प्राधिकरण को एक ज्ञापन सौंपा गया है। इस ज्ञापन के माध्यम से निवासियों ने मांग की है कि प्राधिकरण की ओर से जारी किए गए नोटिस को वापस ले लिया जाए। निवासियों की ओर से जो अतिरिक्त निर्माण किया गया है उसे रेगुलराइज किया जाए।
ज्ञापन के माध्यम से निवासियों ने कहा है कि यहां 1976-77 में तत्कालीन सरकार की ओर से निम्न मध्य वर्ग और मध्य वर्ग के लिए नोएडा में आवास योजना का शुभारंभ किया गया था। ऐसे में लोगों ने अपनी जीवन की जमापूंजी से यहां पर घर खरीदे थे और रहना शुरू कर दिया था। यहां रहते हुए साल बीतते गए और लोगों का परिवार भी बढ़ने लगा। ऐसे में लोगों को जब अतिरिक्त जगह की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने यहां पर अपनी जरूरत के मुताबिक निर्माण कर लिया। लंबे अरसे के बाद इस संबंध में अब निवासियों को प्राधिकरण की ओर से धारा-10 के तहत नोटिस जारी किए गए हैं। ऐसे में यहां निवासियों में दहशत का माहौल हो गया है। निवासियों का कहना है कि नोटिस जारी करते हुए रैंप व नाली कवर कर पार्क बनाने का आरोप भी लगाया गया है। नोटिस जारी करने से पहले इस संबंध में नोएडा प्राधिकरण को ध्यान देना चाहिए कि 50 मीटर और 80 मीटर के घर पर पार्क बनना संभव होगा।
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