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दामाद पर जानलेवा हमले में ससुर समेत तीन को जेल

Sat, 19 Feb 2022 02:08 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 19 Feb 2022 02:08 AM IST
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Three including father-in-law jailed for murderous attack on son-in-law
ग्रेटर नोएडा। प्रेम विवाह के बाद नोएडा के छिजारसी में रहने वाले दामाद पर जानलेवा हमले के मामले में जिला अदालत ने ससुर समेत तीन को सजा सुनाई है। सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार सप्तम ने दोषी ससुर औरेया निवासी सुरेंद्र सिंह को 10 साल, ताऊ नाहर सिंह और चचेरे भाई कमल सिंह को 5-5 वर्ष जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी सुरेंद्र सिंह को 50 हजार रुपये अर्थदंड जमा करने का भी आदेश दिया है।
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शासकीय अधिवक्ता ब्रह्मजीत भाटी ने बताया कि मूलरूप से औरैया निवासी पूजा ने गांव के ही अरविंद से प्रेम विवाह किया था। पूजा अपने परिजनों से छिपकर पति अरविंद के साथ नोएडा के सेक्टर-58 थाना क्षेत्र के छिजारसी गांव में रहने लगी थी। 18 जनवरी 2013 को पूजा के परिवार के लोग नोएडा पहुंचे और उसके पति पर गोली चलाकर जानलेवा हमला किया था। गोली अरविंद की छाती में लगकर पार निकल गई थी। इस मामले में युवती ने अपने पिता सुरेंद्र सिंह, ताऊ नाहर सिंह व चचेरे भाई कमल सिंह के खिलाफ सेक्टर-58 थाने में केस दर्ज कराया था। वारदात के दिन वह पति के साथ सेक्टर-63 जा रही थी।
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पुलिस ने केस दर्ज कर आरोप पत्र अदालत में दाखिल किया था। अदालत ने केस की सुनवाई कर गवाहों के बयान दर्ज किए और दोनों पक्षों के वकीलों की बहस सुनने के बाद तीनों आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने सुरेंद्र सिंह को 10 वर्ष, नाहर सिंह और कमल सिंह को पांच-पांच साल कारावास की सजा सुनाई है।
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