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Noida News: नोटिस की मियाद खत्म, अब सपा दफ्तर पर कब्जे की तैयारी में प्रशासन

Sat, 04 Oct 2025 02:32 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 04 Oct 2025 02:32 AM IST
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The notice period has expired and the administration is now preparing to take over the SP office.
मुरादाबाद। सपा कार्यालय खाली कराने के लिए प्रशासन की ओर से दिए गए नोटिस की मियाद खत्म हो गई। अब जिला प्रशासन इस भवन को अपने कब्जे में लेने की तैयारी में है। सपा दफ्तर का आवंटन प्रशासन ने 16 सितंबर को निरस्त कर दिया था।
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प्रशासन की ओर से दिए गए नोटिस में साफ लिखा गया था कि यह नजूल की भूमि है जो नगर निगम के प्रबंध क्षेत्र में आती है। लिहाजा नोटिस की अवधि खत्म होने के बाद नगर निगम की टीम इस भवन पर कब्जा लेगी। इससे पहले 30 जुलाई को भी जिला प्रशासन की ओर से सपा जिलाध्यक्ष को नोटिस जारी कर भवन को खाली करने के लिए कहा था।
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इस नोटिस के बाद सपा जिलाध्यक्ष ने प्रशासन के सामने अपना पक्ष रखते हुए कहा था कि कार्यालय का किराया लगातार जमा किया जाता रहा है। भवन पर कब्जा पूरी तरह से वैध है। इसके अलावा भी जिलाध्यक्ष ने कई दलीलें रखी थी लेकिन प्रशासन ने सभी तर्कों को खारिज कर शासनादेश का हवाला देते हुए कहा कि किसी भी भवन का आवंटन 15 वर्ष से अधिक समय तक नहीं रह सकता। वर्तमान में इस कार्यालय को आवंटित हुए तीन दशक से ज्यादा बीत चुके हैं। इसी आधार पर आवंटन निरस्त कर दिया गया।
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नोटिस की अवधि पूरी होने के बाद जिला प्रशासन अगले कदम की तैयारी में जुट गया है। अधिकारियों का कहना है कि आदेश स्पष्ट है कि भवन नगर निगम के नियंत्रण में लिया जाएगा और इसे सार्वजनिक उपयोग यानी सरकारी आवास के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा। एडीएम वित्त एवं राजस्व ममता मालवीय ने पुष्टि करते हुए कहा कि दो सप्ताह की अवधि पूरी हो चुकी है और आदेश के अनुसार भवन पर नगर निगम कब्जा लेगा।



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- सपा ने हाईकोर्ट में दाखिल की है याचिका
सपा की ओर से इस कार्रवाई को चुनौती देते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका को सुनने योग्य माना है लेकिन पिछले सप्ताह सुनवाई नहीं हो पाई। पार्टी नेताओं का कहना है कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट से उन्हें न्याय मिलेगा। दाखिल याचिका में सपा ने अपने आवंटन को सही बताया है और कई दलीलें भी रखी गई हैं। हालांकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि जब तक अदालत से रोक नहीं लगती आदेश का पालन कराया जाएगा।
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