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Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Section-144 imposed in Noida till April 30 ban on Namaz and worship in public places

Section 144 in Noida: नोएडा में 30 अप्रैल तक लगाई गई धारा-144, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और पूजा पर प्रतिबंध

Sat, 01 Apr 2023 08:01 PM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नोएडा Published by: Vikas Kumar Updated Sat, 01 Apr 2023 08:01 PM IST
सार

सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और पूजा या जुलूस सहित किसी भी प्रकार के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा।

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Section-144 imposed in Noida till April 30 ban on Namaz and worship in public places
धारा 144 - फोटो : फाइल फोटो

विस्तार

आगामी त्योहारों और महत्वपूर्ण दिवसों को ध्यान में रखते हुए जिले में 30 अप्रैल तक धारा-144 प्रभावी रहेगी। इस समयावधि के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा बिना अनुमति जुलूस नहीं निकाला जाएगा। पांच या इससे अधिक व्यक्तियों का समूह नहीं बनाया जाएगा। 

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सरकारी संस्थानों के आस-पास ड्रोन कैमरे से फोटोग्राफी या शूटिंग नहीं की जाएगी। धार्मिक स्थानों पर धार्मिक पोस्टर नहीं लगाए जाएंगे या ऐसा कोई भी कार्य नहीं किया जाएगा जो विधि विरुद्ध हो। इमरजेंसी सेवाएं व ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी या अर्धसैनिक बल पर प्रतिबंध लागू नहीं होंगे। 

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सार्वजनिक स्थानों पर नमाज और पूजा या जुलूस सहित किसी भी प्रकार के आयोजन पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। विवादित स्थान या जहां प्रथा न हो,वहां अगर किसी ने पूजा की या नमाज अता किया तो कार्रवाई होगी। कोविड गाइडलाइन का पालन करना होगा। 

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