नूंह। उपायुक्त पंकज ने स्वास्थ्य विभाग के साथ आयोजित एक बैठक में बताया कि सरकार द्वारा सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध किया हुआ है ताकि कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर नशे नहीं करें। इस पर पूर्ण प्रतिबंध करने के लिए स्कूल व कॉलेजों के 100 मीटर परिधि में कोई भी तंबाकू उत्पाद बेचने की दुकान नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति अगर 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को तंबाकू बेचता है तो उसे नियमानुसार दंड का प्रावधान है। साथ ही सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान करने वालों पर 200 रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान भी है।
बैठक में सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे अपने-अपने कार्यालय में किसी भी एक कर्मचारी को नियुक्त करें कि वह धूम्रपान करने वालों का चालान करें और उसकी रिपोर्ट प्रतिमाह दे। उपायुक्त ने इसके बाद जिला टीबी फोरम की बैठक की समीक्षा करते हुए कहा कि वर्ष 2025 तक भारत से टीबी को खत्म करना सरकार का लक्ष्य हैं, इसे पूरा करने के लिए सरकार के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाना जरूरी है। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त विक्रम सिंह, एसडीएम पुन्हाना, एसडीएम नूंह प्रदीप अहलावत, एसडीएम तावडूृ सतीश यादव, सीएसजीए प्रनीत जयसवानी, जिला आयुष अधिकारी डॉ. मंजू बांगर, डॉ. सुशील, डॉ. संजीव, डॉ. बसंत दूबे सहित परिवहन, महिला एवं बाल विकास के अधिकारी भी उपस्थित रहे।