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Noida News: डीएमसी चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू
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पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स नाम व विवरण का कर सकेंगे सत्यापन
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8 से 15 दिसंबर तक सत्यापित करने का मौका
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) का चुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू हो गईं हैं। काउंसिल ने आठ सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य चिकित्सा रजिस्टर को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में काउंसिल की रजिस्ट्रार कम रिटर्निंग अधिकारी डॉ. वत्सला अग्रवाल ने सूचना जारी की है।
काउंसिल के पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स 8 से 15 दिसंबर तक नाम एवं विवरण सत्यापित कर सकते हैं। यह सुविधा शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाश को छोड़कर उपलब्ध रहेगी। काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पंजीकृत चिकित्सक के नाम, पते या अन्य विवरण में कोई परिवर्तन या संशोधन करना है तो वह 15 दिसंबर तक लिखित रूप में काउंसिल को सूचित करें। इसके बाद अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिन चिकित्सकों का पंजीकरण नवीनीकरण के अभाव में समाप्त हो गया है वह भी 15 दिसंबर तक नवीनीकरण पूरा कर लें। इसके बाद वह राज्य चिकित्सा रजिस्टर में शामिल नहीं माने जाएंगे। इसमें दर्ज नाम के आधार पर वह वोट देने और चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।
डीएमसी के पूर्व कार्यकारी सदस्य डॉ. अश्विनी डालमिया ने बताया कि काउंसिल को 17 जून को भंग कर दिया गया था। सरकार ने दो महीने में चुनाव कराने के निर्देश दिए थे लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अब चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं। दिल्ली में करीब 80 हजार पंजीकृत प्रैक्टिशनर्स हैं।
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8 से 15 दिसंबर तक सत्यापित करने का मौका
अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली मेडिकल काउंसिल (डीएमसी) का चुनाव कराने के लिए तैयारियां शुरू हो गईं हैं। काउंसिल ने आठ सदस्यों के चुनाव के लिए राज्य चिकित्सा रजिस्टर को अपडेट करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस संबंध में काउंसिल की रजिस्ट्रार कम रिटर्निंग अधिकारी डॉ. वत्सला अग्रवाल ने सूचना जारी की है।
काउंसिल के पंजीकृत मेडिकल प्रैक्टिशनर्स 8 से 15 दिसंबर तक नाम एवं विवरण सत्यापित कर सकते हैं। यह सुविधा शनिवार, रविवार और सरकारी अवकाश को छोड़कर उपलब्ध रहेगी। काउंसिल ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी पंजीकृत चिकित्सक के नाम, पते या अन्य विवरण में कोई परिवर्तन या संशोधन करना है तो वह 15 दिसंबर तक लिखित रूप में काउंसिल को सूचित करें। इसके बाद अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जिन चिकित्सकों का पंजीकरण नवीनीकरण के अभाव में समाप्त हो गया है वह भी 15 दिसंबर तक नवीनीकरण पूरा कर लें। इसके बाद वह राज्य चिकित्सा रजिस्टर में शामिल नहीं माने जाएंगे। इसमें दर्ज नाम के आधार पर वह वोट देने और चुनाव लड़ने के पात्र होंगे।
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डीएमसी के पूर्व कार्यकारी सदस्य डॉ. अश्विनी डालमिया ने बताया कि काउंसिल को 17 जून को भंग कर दिया गया था। सरकार ने दो महीने में चुनाव कराने के निर्देश दिए थे लेकिन किन्हीं कारणों से चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हो सकी। अब चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू कर दी गईं हैं। दिल्ली में करीब 80 हजार पंजीकृत प्रैक्टिशनर्स हैं।
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