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3300 फ्लैट व प्लॉट आवंटियों को 15 नवंबर तक पेनाल्टी पर छूट

Thu, 30 Sep 2021 09:48 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 30 Sep 2021 09:48 PM IST
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Penalty exemption for 3300 flat and plot allottees till November 15
ग्रेटर नोएडा। ग्रेनो प्राधिकरण ने आवासीय भूखंड व निर्मित भवन (फ्लैट व एक मंजिला भवन दोनों) खरीदारों के लिए लीज डीड की कुल पेनाल्टी पर 40 प्रतिशत की छूट पाने की अवधि बढ़ा दी है। प्राधिकरण ने इस अवधि को 30 सितंबर से बढ़ाकर 15 नवंबर कर दिया है। ऐसे करीब 3115 फ्लैट और 185 प्लॉट के कुल 3300 आवंटी हैं, जिन्होंने अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई है। इससे प्राधिकरण की 200 करोड़ से अधिक धनराशि बतौर प्रीमियम और लीज रेंट अटकी हुई है। छूट बढ़ाने से इसके मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही अतिरिक्त मुआवजा और डिफॉल्ट धनराशि पर भी साधारण ब्याज से भुगतान की सुविधा भी 15 नवंबर तक बढ़ा दी गई है।
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प्राधिकरण की 2010 में आई बिल्ट अप हाउसिंग स्कीम (बीएचएस) 5 से लेकर बीएचएस-17 तक और रेजीडेंसियल प्लॉट स्कीम (आरपीएस)-1 के साथ ही लेफ्ट ओवर प्लॉट स्कीम (एलओपी) के करीब 3300 फ्लैट व प्लॉट खरीदारों रजिस्ट्री नहीं कराई है। फ्लैट व एक मंजिला घर सेक्टर तीन, ओमीक्रॉन टू, ज्यू टू, ज्यू थ्री, म्यू टू, ओमीक्रॉन वन, ओमीक्रॉन वन ए, ईटा टू आदि सेक्टरों में हैं। इनमें ईडब्ल्यूएस से लेकर एचआईजी तक के फ्लैट व एक मंजिला घर हैं। जबकि, आरपीएस-01, 2008 की आवासीय भूखंड योजना व एलओपी के प्लॉट सेक्टर अल्फा, बीटा, को-ऑपरेटिव सोसाइटी, सेक्टर तीन, डेल्टा वन, ईटा, ओमीक्रॉन थ्री, चाई-फाई आदि सेक्टरों में हैं।
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प्राधिकरण के संपत्ति विभाग से इनकी रजिस्ट्री के लिए चेक लिस्ट जारी कर दी गई है, लेकिन अब तक रजिस्ट्री नहीं कराई गई है। इससे प्राधिकरण को भी दिक्कत हो रही है। रजिस्ट्री नहीं होने से प्राधिकरण का बकाया प्रीमियम और लीज रेंट बाकी है। वहीं, निबंधन विभाग का स्टांप भी फंसा है। साथ ही आवंटियों को मालिकाना हक भी नहीं मिल पा रहा है। आवंटियों पर लीज डीड पेनाल्टी भी लग रही है। सीईओ नरेंद्र भूषण का कहना है कि यह आखिरी मौका है। इसके बाद 40 फीसदी छूट नहीं मिलेगी। लीज डीड न कराने वाले आवंटियों की सूची प्राधिकरण वेबसाइट पर भी अपलोड कर देगा। अगर किसी आवंटी को रजिस्ट्री से जुड़ी जानकारी चाहिए तो प्राधिकरण के कॉल सेंटर नंबर 0120-2336046, 47 48 व 49 पर कॉल कर सकता है।
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