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Noida News: 650 से अधिक पुराने वाहन जब्त, स्क्रैप के लिए भेजे
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अवधि पूरी कर चुके ऑटो को जब्त करके लेकर जाती परिवहन विभाग की टीम।
-फोटो
-- सड़क पर खड़ी मिली तो बिना सूचना के जब्त कर स्क्रैप कराए जाएंगे वाहन, नियमित की जा रही चेकिंग
माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। परिवर्तन योजना के तहत चलाए गए अभियान में परिवहन विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 650 से अधिक वाहन जब्त किए। विभाग के मुताबिक जब्त वाहनों को पंजीकृत स्क्रैप सेंटर भेजकर स्क्रैप करा दिया गया है।
एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एनसीआर में निर्धारित अवधि पूरी कर चुके डीजल और पेट्रोल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थान पर खड़े मिलने पर भी ऐसे वाहन जब्त किए जा सकते हैं। वाहनों के सड़क पर चलने की शिकायतों के बाद प्रवर्तन टीमों ने प्रमुख चौराहों, एक्सप्रेसवे और आंतरिक मार्गों पर जांच अभियान चलाया।
एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि कार्रवाई में कार, एसयूवी और व्यावसायिक वाहनों को जब्त किया गया। पंजीकृत स्क्रैप सेंटर पर वाहन स्क्रैप कराने पर मालिकों को नियमानुसार स्क्रैप वैल्यू और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) मिलेगा। सीओडी के आधार पर नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में छूट के साथ वाहन निर्माता की ओर से मिलने वाली अतिरिक्त छूट का लाभ लिया जा सकता है।
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अवधि पूरी होने से पहले ले सकते हैं एनओसी
परिवहन विभाग ने जिन वाहनों की निर्धारित अवधि पूरी होने वाली है, उनके मालिकों को समय रहते एनओसी लेने की सलाह दी है। एनओसी के जरिए वाहन को ऐसे राज्य या जिले में ट्रांसफर किया जा सकता है, जहां इस तरह का प्रतिबंध लागू नहीं है।
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माई सिटी रिपोर्टर
नोएडा। परिवर्तन योजना के तहत चलाए गए अभियान में परिवहन विभाग ने 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 650 से अधिक वाहन जब्त किए। विभाग के मुताबिक जब्त वाहनों को पंजीकृत स्क्रैप सेंटर भेजकर स्क्रैप करा दिया गया है।
एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत एनसीआर में निर्धारित अवधि पूरी कर चुके डीजल और पेट्रोल वाहनों का संचालन प्रतिबंधित है। सार्वजनिक स्थान पर खड़े मिलने पर भी ऐसे वाहन जब्त किए जा सकते हैं। वाहनों के सड़क पर चलने की शिकायतों के बाद प्रवर्तन टीमों ने प्रमुख चौराहों, एक्सप्रेसवे और आंतरिक मार्गों पर जांच अभियान चलाया।
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एआरटीओ प्रवर्तन डॉ. उदित नारायण पांडेय ने बताया कि कार्रवाई में कार, एसयूवी और व्यावसायिक वाहनों को जब्त किया गया। पंजीकृत स्क्रैप सेंटर पर वाहन स्क्रैप कराने पर मालिकों को नियमानुसार स्क्रैप वैल्यू और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट (सीओडी) मिलेगा। सीओडी के आधार पर नई गाड़ी खरीदने पर रोड टैक्स में छूट के साथ वाहन निर्माता की ओर से मिलने वाली अतिरिक्त छूट का लाभ लिया जा सकता है।
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अवधि पूरी होने से पहले ले सकते हैं एनओसी
परिवहन विभाग ने जिन वाहनों की निर्धारित अवधि पूरी होने वाली है, उनके मालिकों को समय रहते एनओसी लेने की सलाह दी है। एनओसी के जरिए वाहन को ऐसे राज्य या जिले में ट्रांसफर किया जा सकता है, जहां इस तरह का प्रतिबंध लागू नहीं है।